Pension Payment: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के स्थान पर अब पे-मैनेजर से पेंशन वितरण का आदेश दिया गया है. राजस्थान के प्रमुख शासन सचिव वित्त के कक्ष में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि दिसंबर 2021 माह की पेंशन जो एक जनवरी 2022 को भुगतान की जानी हैं उसको बैंकों के स्थान पर पे-मैनेजर के आधार पर वितरित किया जाए. पेंशन फार पेंशनर्स कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों के स्थान पर पे-मैनेजर से पेंशन वितरण करने के वितरण करने के लिए नया नियम लागू किया गया.



अब तक बैंकों द्वारा होता था काम
राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के अपेंडिक्स VI में स्किम फॉर पेमेंट ऑफ पेंशन ऑफ राजस्थान गवर्मेंट सिविल पेंशनर्स बाइ पब्लिक सेक्टर बैंक के अनुसार वर्तमान में पेंशन वितरण का कार्य बैंको के द्वारा किया जा रहा है. अतः राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 166 में दी गई शक्तियों के अन्तर्गत Appendix VI में शिथिलन प्रदान करते हुए माह दिसम्बर, 2021 की दी जाने वाली पेंशन जो दिनांक एक जनवरी 2022 को वितरित की जाती है, अब पेंशन को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के स्थान पर पे-मैनेजर के माध्यम से दिए जाने की स्वीकृति दे दी गई है.

पेंशन विभाग ने किया सूचित
सभी बैंको द्वारा प्रत्येक माह की 20 तारीख तक पेंशन के लिए आवश्यक कार्यवाही कर ली जाती है. ऐसे में सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुए पेंशन विभाग के माध्यम से सभी बैंको को यह सूचित किया गया है. जिसमें कहा गया है कि दिसम्बर 2021 की देय पेंशन का भुगतान बैंको के द्वारा नहीं किया जाएगा. आदेश में बताया गया है कि राज्य सरकार द्वारा उक्त भुगतान पे-मैनेजर के माध्यम से किया जायेगा. सभी बैंको को सूचित करते हुए ये सुनिश्चित करने को कहा गया है कि बैंकों द्वारा दिनांक एक जनवरी 2022 को वितरित की जाने वाली पेंशन का भुगतान नहीं किया जाए. ये स्वीकृति वित्त (नियम) विभाग के द्वारा बारकोड आईडी संख्या 592100155 को 16 दिसंबर 2021 को जारी की गई हैं.


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