Rajasthan Government Unemployment Allowance Scheme: बेरजोगार युवाओं को लाभ देने के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना (Unemployment Allowance Scheme) राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) ने शुरू की. योजना की मदद से बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता मिलेगी. जो लोग 12वीं कक्षा और ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी कर चुके हैं और जिनके पास नौकरी (Job) नहीं है वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.
प्रतिमाह 3500 रुपए दी जाएगी सहायता राशि
राजस्थान के वो युवा जिन्होंने 12वीं कक्षा पास की है और कॉलेज की पढ़ाई की है, लेकिन उनके पास नौकरी नहीं है, उन्हें राजस्थान सरकार बेरोजगारी भत्ता देगी. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने बेरोजगारी भत्ता योजना की शुरुआत कर दी है. इस योजना के तहत युवाओं को 3500 रुपए प्रतिमाह सहायता राशि दी जाएगी. युवाओं की उम्र 21-35 वर्ष होना जरूरी है.
आवेदन की ये है पात्रता
- राजस्थान राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवा ही इस योजना का लाभ को पाने के लिए पात्र होंगे.
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए या उससे कम होनी चाहिए.
- आवेदके की उम्र 21 से 35 वर्ष के बीच में होना अनिवार्य है.
- बेरोजगारी भत्ता योजना 2021 का लाभ लेने के लिए आवेदक को कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है.
- कोई भी व्यक्ति जो पहले किसी केंद्रीय या राज्य सरकार की अन्य भत्ता योजना का लाभ ले चुका है वो इस योजना के लाभ के लिए पात्र नहीं होगा.
होने चाहिए ये दस्तावेज
आधार कार्ड, पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, राजस्थान एसएसओ आईडी, पासपोर्ट साइज फोटो, राजस्थान का भामाशाह प्रमाण पत्र जरूरी है.
ऐसे करें आवेदन
- आवेदक को Department of Skill Employment की ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर जाना होगा.
- फिर राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना अप्लाई ऑनलाइन पर जाना होगा.
- Menu Bar में Job Seekers>> Apply for Unemployment Allowance का ऑप्शन दिखाई देगा.
- जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो आपके पास लॉगिन या रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन होगा.
- इस पेज पर जब आप एसएसओ आईडी (SSO ID), पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर लॉगिन करेंगे तब आपके सामने अगला पेज खुलेगा.
- इसके बाद आप “Employment Application” के फॉर्म को ओपन करके जानकारी भरकर इसे सबमिट कर सकते हैं.
- एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद आप चाहें तो अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस भी पता कर सकते हैं.
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