Rajasthan News: राजस्थान सरकार की ओर से सभी सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के लिए जरूरी आदेश जारी किया गया है. इस आदेश के अनुसार, अब किसी भी राजकीय काम में जूम मीटिंग एप का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. इसके लिए सरकार की ओर से सर्कुलर भी रिलीज़ हुआ है.
सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में लिखा गया है, 'यह देखा गया है कि राजकीय कार्यालयों में मीटिंग के लिए जूम एप का उपयोग किया जा रहा है. इस एप के संबंध में भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्रालय के साइबर केंद्र द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. इसके अनुसार, साइबर सुरक्षा के मद्देनजर जूम मीटिंग एप का उपयोग राजकीय कार्यों के लिए करना असुरक्षित होगा. इसलिए अवगत कराया जा रहा है कि सरकारी कार्यों के लिए 'जूम मीटिंग एप' का उपयोग न किया जाए.'
सुरक्षा एजेंसी ने जताया था डेटा चोरी का खतरा
सर्कुलर में आगे लिखा है, 'यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है. निर्देश का पालन सुनिश्चित करें.' जानकारी के लिए बता दें, जूम मीटिंग एप वीडियो कांफ्रेंसिंग के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर है, जिसे देश भर में ऑनलाइन मीटिंग में शामिल होने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इसका उपयोग निजी कंपनी, स्कूल-कॉलेज आदि के अलावा सरकारी संस्थान भी कर रहे थे. हालांकि, सरकार की ओर से इसे असुरक्षित घोषित किया गया है.
साल 2020 में लगी थी रोक
साल 2020 में ही सरकार ने बैठकों के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग एप जूम के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी. सुरक्षा एजेंसियों ने जांच में कई कमियां पाते हुए ये आशंका जताई थी कि इस एप के जरिए डेटा चोरी हो सकता है, क्योंकि यह एंड-टू-एंड एनक्रिप्टेड नहीं थी. उसी दौरान खुद जूम की ओर से भी यह स्वीकार किया गया था कि एप में सेक्योरिटी को लेकर कुछ खामियां हैं, जिन पर काम चल रहा है. हालांकि, इसके कुछ समय बाद ही कंपनी ने मसला हल होने का दावा किया था.
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