Rajasthan News: कृषि क्षेत्र में बुवाई से लेकर रोपण, जल निकासी, सिंचाई, उर्वरक, पौध संरक्षण,कटाई, खरपतवार हटाने, और भंडारण तक के कार्यों में महिलाएं अग्रणी भूमिका निभाती हैं. इस क्षेत्र में उनके सशक्तिकरण और उनकी प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान में कृषि में अध्ययनरत छात्राओं के लिए प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है. राज्य सरकार का उद्देश्य है कि बालिकाएं कृषि के क्षेत्र की नवीनतम तकनीकों का अध्ययन करें और औपचारिक शिक्षण-प्रशिक्षण प्राप्त करें. इससे न केवल परिवार की आय बढ़ेगी, बल्कि वे राज्य और देश की समृद्धि में भी योगदान देंगी. योजना के तहत अध्ययन के लिए कृषि को विषय के तौर पर चुनने वाली बालिकाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से कृषि संकाय में 11वीं कक्षा से लेकर पीएचडी कर रही छात्राओं को 5 हजार से लेकर 15 हजार की राशि प्रतिवर्ष दी जा रही है. 


इस स्तर पर इतनी राशि मिलती है
संयुक्त निदेशक (कृषि) जी.एल.कुमावत ने बताया कि योजना के तहत राज्य में कृषि विषय लेकर अध्ययन करने वाली 11वीं और 12वीं कक्षा की छात्राओं को प्रतिवर्ष 5 हजार रुपये की राशि प्रदान की जाती है. कृषि विज्ञान से स्नातक के विषयों जैसे कि उद्यानिकी, डेयरी, कृषि अभियांत्रिकी, खाद्य प्रसंस्करण के साथ ही स्नातकोत्तर (एम.एस.सी. कृषि) में अध्ययन करने वाली छात्राओं को 12 हजार रुपये प्रतिवर्ष दिये जाते हैं. इसी प्रकार कृषि विषय में पीएचडी करने वाली छात्राओं को 15 हजार रुपये प्रतिवर्ष (अधिकतम 3 वर्ष) प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान किया गया है.
 
छात्रवृत्ति के लिए आवश्यक दस्तावेज
कृषि में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन योजना में आवेदन करते समय छात्राओं को आवश्यक दस्तावेज जैसे जन आधार कार्ड, गत वर्ष की अंकतालिका, मूल निवास प्रमाण पत्र, संस्था प्रधान का ई-साइन प्रमाण पत्र, नियमित विद्यार्थी होने का संस्था प्रधान का प्रमाण पत्र तथा श्रेणी सुधार हेतु प्रवेश नहीं लेने का प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड करना होता है. योजना में आवेदन करने के लिए छात्रा का राजस्थान का मूल निवासी होना तथा किसी भी राजकीय और राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में कृषि संकाय में अध्ययनरत होना आवश्यक है.


योजना में ऐसे करें आवेदन
योजना में आवेदन की इच्छुक छात्राएं ई-मित्र के माध्यम से या स्वयं की एस.एस.ओ. आई.डी. से राज किसान साथी पोर्टल पर प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन कर सकती हैं. योजना अथवा आवेदन के संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए छात्राएं निकट के किसान सेवा केंद्र पर कृषि पर्यवेक्षक या सहायक कृषि अधिकारी या जिला स्तर पर उप निदेशक कृषि (विस्तार) से भी सम्पर्क कर सकती हैं.



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