Rajasthan News: (Rajasthan) मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) की अध्यक्षता में बुधवार को विधानसभा में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई. इसमें प्रदेश में आर्थिक, सामाजिक विकास, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने, राज्य कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने, औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और संगठित अपराधों को नियंत्रित करने सहित विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया. 


इस बैठक में राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक-2023 का अनुमोदन किया है. इसे शीघ्र ही विधानसभा में लाया जाएगा. इसमें जिसके विरूद्ध पिछले दस सालों में न्यायालय में एक से अधिक आरोप पत्र पेश किया गया हो और न्यायालय ने उस पर संज्ञान लिया हो.


संगठित अपराध गिरोह में दो से अधिक व्यक्तियों पर होगी कार्रवाई


साथ ही जिसने संगठित अपराध गिरोह के सदस्य के रूप में कोई अपराध, जो संज्ञेय और तीन साल या अधिक अवधि के लिए दंडनीय हो, उस व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी. साथ ही संगठित अपराध में किसी व्यक्ति द्वारा, संगठित अपराध गिरोह के सदस्य के रूप में या ऐसे गिरोह के लिए, किसी आर्थिक लाभ या अन्य किसी लाभ प्राप्त के लिए हिंसा, धमकी या जबदस्ती करना शामिल किया गया है. संगठित अपराध गिरोह में दो या दो से अधिक व्यक्तियों पर कार्रवाई की जाएगी.


बिल में उम्रकैद तक सजा के प्रावधान


इसमें पीड़ित की मृत्यु होने पर अपराधी को मृत्युदंड, आजीवन कारावास और न्यूनतम एक लाख रुपए के अर्थदंड का प्रावधान किया गया है. साथ ही आपराधिक षड़यंत्र, गिरोह के सदस्यों को शरण देने के लिए न्यूनतम पांच साल का कारावास जो अधिकतम आजीवन कारावास हो सकेगा. साथ ही न्यूनतम पांच लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है. वहीं, संगठित अपराध से सम्पत्ति अर्जित करने पर न्यूनतम तीन साल का कारावास जो अधिकतम आजीवान कारावास का प्रावधान किया गया है. साथ ही लोक सेवक जिसने संगठित अपराध में सहयोग किया है, उसे अधिकतम तीन साल का कारावास और अर्थदंड देने का प्रावधान है.


राजस्थान राज्य वन नीति को स्वीकृति


मंत्रिमंडल ने राजस्थान राज्य वन नीति को स्वीकृति देने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है. इस निर्णय से राज्य में वनों के सुव्यवस्थित विकास और प्रबन्धन में सुविधा होगी. साथ ही इससे राज्य में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा. रोजगार के अनेक अवसर उत्पन्न होंगे. साथ ही, प्रदेश में वन और वन्य जीवों का संरक्षण, पुनरूद्धार, प्रबंधन से संबंधित सभी हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी. साथ ही उनकी आय में वृद्धि करने हेतु विभिन्न गतिविधियां संचालित की जाएगी.


राजस्थान ई-वेस्ट प्रबन्धन नीति का अनुमोदन


मंत्रिमंडल ने राज्य में ई-वेस्ट को कम करने, उसके पुनः उपयोग और री-साईकिल करने के साथ ही ई-वेस्ट से पर्यावरण को पहुंच रही क्षति को कम करने के उद्देश्य से ई-वेस्ट प्रबंधन नीति का अनुमोदन किया है. इस नीति के लागू होने से राज्य में ई-वेस्ट को कम करने, वैज्ञानिक तरीके से निस्तारित करने के साथ ही री-साईकिल एंड री-यूज का क्रियान्वयन होगा. साथ ही  वायु, जल  मृदा और  अन्य पर्यावरणीय नुकसान को कम करने में सहायता मिलेगी.


राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम


राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है. इस संशोधन के तहत निजी संवर्ग में शीघ्रलिपिक का पदनाम निजी सहायक का पदनाम, उसका ग्रेड और निजी सचिव के पश्चात वरिष्ठ निजी सचिव का नवीन पदनाम नियम में सम्मिलित किया जाएगा.


शहीद स्मारकों का निर्माण होगा शीघ्र


मंत्रिमंडल ने भू-आंवटन नीति, 2015 के बिंदू संख्या 9 में नया बिंदू 12 जोड़कर संशोधन किया है. इस संशोधन के तहत जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के माध्यम से शहीद स्मारक हेतु संबंधित निकाय में शहीद के जन्म स्थान पर निःशुल्क भूमि आवंटित की जा सकेगी. इस निर्णय से शहीदों के स्मारकों का निर्माण शीघ्र हो सकेगा.


मंत्रिमंडल में राजस्थान कारागर विधेयक-2023 का प्रारूप का अनुमोदन किया गया. उक्त विधेयक से राज्य के कारागार में सुधारात्मक कार्य किए जा सकेंगे. यह विधेयक कारागर अधिनियम-1894, राजस्थान बंदी अधिनियम-1960 और मॉडल प्रिजनस मैन्युअल-2016 के प्रावधानों को सम्मिलित करते हुए तैयार किया गया है.


एमबीबीएस की सरकारी सीटों पर ट्यूशन फीस होगी माफ


कैबिनेट बैठक में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों, झालावाड़ मेडिकल कॉलेज, हॉस्पीटल सोसायटी और राजमेस के द्वारा संचालित चिकित्सा महाविद्यालयों के एमबीबीएस पाठ्यक्रम में एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और महिला विद्यार्थियों की तर्ज पर एमबीसी और ओबीसी वर्ग के नॉन क्रिमिलयर अभ्यर्थियों की सरकारी सीटों पर ट्यूशन फीस माफ करने का निर्णय लिया गया है. एमबीसी और ओबीसी वर्ग के नॉन क्रिमिलयर अभ्यर्थियों को सत्र 2022-23 से ट्यूशन फीस में छूट का लाभ मिल सकेगा. फीस संरचना में एकरूपता आने से विद्यार्थियों को प्रवेश के समय काउसंलिग संबंधी निर्णय लेने में सुविधा होगी.


कुत्तों के लिए बनेगा शेल्टर हाउस


मंत्रिमंडल ने प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स एंड वेलफेयर सोसायटी को बेघर डॉग्स के शेल्टर हाउस के लिए भूमि आवंटन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है. यह भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना रामचंद्रपुरा में 1000 वर्गमीटर का नवसृजित भूखंड संख्या 10-ए है.


33 कांस्टेबल्स को मिलेंगी नियुक्तियां


मंत्रीमंडल ने राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999 और राज्य चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती और सेवा की अन्य शर्ते) नियम 1999 में संशोधन किया है. इस संशोधन से मेवाड़ भील कोर बटालियन बांसवाड़ा और  10वीं बटालियन आरएसी बीकानेर के रिक्रूट कांस्टेबल को प्रशिक्षण के दौरान स्वास्थ्य परीक्षण में अनफिट पाये जाने पर राजकीय सेवा से अलग किये गए 33 कांस्टेबल्स को कोर्ट के आदेश पर उनकी शैक्षाणिक योग्यता के अनुसार गृह विभाग के अधीन विभिन्न विभागों में नियुक्ति दी जायेगी.


REET एग्जाम में पूछे गए 'मारवाड़ी भाषा' से जुड़े सवाल, पूर्वी राजस्थान में हुआ बवाल