जोधपुर: राजस्थान के चर्चित गनोड मर्डर केस में एक बड़ी खबर है. इस हत्याकांड के छह आरोपियों को राजस्थान हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है. बरी किए गए लोगों में कुख्यात आनंदपाल का भाई मंजीत सिंह भी शामिल है. राजस्थान हाइकोर्ट ने गनोड हत्याकांड में मंजीत सिंह समेत छह की अपील पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने चुरू के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के आदेश को खारिज करते हुए 6 आरोपियों को बरी कर दिया है.


लोअर कोर्ट ने सुनाई थी आजीवन कारावास की सजा


हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश संदीप मेहता और न्यायाधीश रामेश्वर व्यास की खंडपीठ में इस केस के आरोपियों ने आजीवन कारावास की सजा को चुनौती दी थी. जिसके बाद हाईकोर्ट  की तरफ से इन सभी 6 लोगों को राहत मिली है. दरअसल इस केस में एडीजे न्यायालय 7 जून 2018 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. इस मामले में राम सिंह, कैलाशदान उर्फ केडी चारण,महावीरसिंह, छोटूसिंह, मंजीत सिंह और मोंटी सिंह उर्फ महिपालसिंह को बरी किया गया है.


शराब के ठेके पर हुई थी फायरिंग


दरअसल ये पूरा हत्याकांड 29 जून 2011 को अंजाम दिया गया था. सुजानगढ़ इलाके में एक शराब के ठेके पर फायरिंग की थी. जिसमें राकेश सिंह नाम के शख्स की मौत हो गई थी. सुनवाई के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने आरोपी रामसिंह, छोटूसिंह, महावीर सिंह, केडी चारण, प्रताप सिंह, मोंटी सिंह और आनंदपाल सिंह के भाई मनजीत सिंह को दोषी करार दिया था. और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. इस मामले में अब हाईकोर्ट ने फैसला पलटते हुए 6 आरोपियों को बरी कर दिया है.


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