एक्सप्लोरर

Rajasthan High Court: राजस्थान में शादी करने वाली दूसरे राज्य की महिला को नहीं मिलेगा नौकरी में आरक्षण, जानें पूरा मामला

जज ने राजस्थान हाई कोर्ट के साल 2018 और 2020 में इसी तरह के मामलों में दिए गए फैसलों का उदाहरण दिया. उन्होंने कहा कि शादी करने के बाद कोई महिला राजस्थान में नौकरी में आरक्षण की हकदार नहीं हो सकती है.

Rajasthan High Court: राजस्थान हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि राजस्थान के व्यक्ति से विवाह करने के बाद माइग्रेट होने वाली महिला अन्य प्रदेश के एससी, एसटी और ओबीसी के आधार पर प्रदेश में सरकारी नौकरी में आरक्षण की हकदार नहीं है. लेकिन वह जाति प्रमाण पत्र के साथ ही इसके आधार पर देय अन्य सभी तरह की सुविधाओं को हासिल करने की हकदार है. दरअसल हनुमानगढ़ के नोहर में रहने वाली एक महिला सुनीता रानी ने याचिका दायर कर बताया था कि वह पंजाब की रहने वाली है और उसकी शादी नोहर के रहने वाले एक व्यक्ति के साथ हुई है.
 
इसके बाद उसने एससी जाति प्रमाण पत्र के लिए नोहर तहसीलदार के पास आवेदन किया, लेकिन इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि वह राजस्थान की मूल निवासी नहीं है. न्यायाधीश दिनेश मेहता ने राजस्थान हाईकोर्ट के साल 2018 और 2020 में इसी तरह के मामलों में दिए गए फैसलों का उदाहरण देते हुए कहा कि शादी करने के बाद कोई महिला राजस्थान में नौकरी में आरक्षण की हकदार नहीं हो सकती है. साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसी महिलाएं जाति प्रमाण पत्र की हकदार हैं, ताकि इसके आधार पर नौकरी के अलावा राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही अलग-अलग योजनाओं में देय लाभ ले सके.
 
इसे आरक्षण व्यवस्था में बदलाव से जोड़कर नहीं देखा जाए: कोर्ट
 
उन्होंने कहा कि इस तरह के मामलों में सुप्रीम कोर्ट पूर्व में ही स्पष्ट कर चुका है. ऐसे में इसे आरक्षण व्यवस्था में बदलाव से जोड़कर नहीं देखा जाए. यह आदेश  किसी को आरक्षण से वंचित करने का नहीं है. कोर्ट का आदेश सिर्फ जाति प्रमाण पत्र तक सीमित है. न्यायाधीश मेहता ने हनुमानगढ़ के एसडीएम को इस महिला को जाति प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दिया है. साथ ही कहा है कि इस पर लिखा जाए कि यह सरकारी नौकरी के लिए मान्य नहीं होगा.
 
ये भी पढ़ें-
 
 
और देखें
Advertisement
Advertisement
25°C
New Delhi
Rain: 100mm
Humidity: 97%
Wind: WNW 47km/h
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

संभल मस्जिद केस: 'कोई एक्‍शन नहीं होगा', 'निष्पक्ष रहना होगा', निचली अदालत और यूपी प्रशासन पर CJI ने और क्‍या-क्‍या कहा?
संभल मस्जिद: 'निष्‍पक्ष रहना होगा', यूपी प्रशासन को CJI संजीव खन्ना की नसीहत
महाराष्ट्र के गोंदिया में भीषण सड़क हादसा, पलटी बस, अब तक 9 लोगों की मौत, CM शिंदे ने दिया ये आदेश
महाराष्ट्र: गोंदिया में भीषण सड़क हादसा, पलटी बस, अब तक 9 लोगों की मौत, CM शिंदे ने दिया ये आदेश
Watch: ग्लेन फिलिप्स मैदान पर फिर बने सुपरमैन, कैच लपकने के लिए लगा दी लंबी छलांग; वीडियो वायरल 
ग्लेन फिलिप्स मैदान पर फिर बने सुपरमैन, कैच लपकने के लिए लगा दी लंबी छलांग
Sikandar ka muqaddar review: एंटरटेनिंग सस्पेंस मिस्ट्री है ये फिल्म, जिम्मी, अविनाश, तमन्ना की शानदार एक्टिंग
सिकंदर का मुकद्दर रिव्यू: एंटरटेनिंग सस्पेंस मिस्ट्री है ये फिल्म
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Maharashtra Breaking News : महाराष्ट्र के गोंदिया में भीषण सड़क हादसा, बस पलटने से 9 लोगों की मौतTop News: संभल हिंसा मामले की सभी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में | Sambhal Case Updates | UP | ABP NewsBangladesh Hindu News : हिंदू आध्यात्मिक नेता चिन्मयकृष्ण दास की गिरफ्तारी का विरोध | ABP NewsMaharashtra New CM News Update : महाराष्ट्र में सरकार गठन पर इस वक्त की बड़ी खबर  | Eknath Shinde

फोटो गैलरी

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
संभल मस्जिद केस: 'कोई एक्‍शन नहीं होगा', 'निष्पक्ष रहना होगा', निचली अदालत और यूपी प्रशासन पर CJI ने और क्‍या-क्‍या कहा?
संभल मस्जिद: 'निष्‍पक्ष रहना होगा', यूपी प्रशासन को CJI संजीव खन्ना की नसीहत
महाराष्ट्र के गोंदिया में भीषण सड़क हादसा, पलटी बस, अब तक 9 लोगों की मौत, CM शिंदे ने दिया ये आदेश
महाराष्ट्र: गोंदिया में भीषण सड़क हादसा, पलटी बस, अब तक 9 लोगों की मौत, CM शिंदे ने दिया ये आदेश
Watch: ग्लेन फिलिप्स मैदान पर फिर बने सुपरमैन, कैच लपकने के लिए लगा दी लंबी छलांग; वीडियो वायरल 
ग्लेन फिलिप्स मैदान पर फिर बने सुपरमैन, कैच लपकने के लिए लगा दी लंबी छलांग
Sikandar ka muqaddar review: एंटरटेनिंग सस्पेंस मिस्ट्री है ये फिल्म, जिम्मी, अविनाश, तमन्ना की शानदार एक्टिंग
सिकंदर का मुकद्दर रिव्यू: एंटरटेनिंग सस्पेंस मिस्ट्री है ये फिल्म
कोरियन ड्रामा देखने पर नॉर्थ कोरिया में मिलती है इतने साल की सजा, हैरान रह जाएंगे आप
कोरियन ड्रामा देखने पर नॉर्थ कोरिया में मिलती है इतने साल की सजा, हैरान रह जाएंगे आप
'कभी इमरान, कभी शिया-सुन्नी विवाद.. भारत के साथ ठीक से रहते तो ये दिन न होते’, शहबाज सरकार पर बरसे पाकिस्तानी
'कभी इमरान, कभी शिया-सुन्नी विवाद.. भारत के साथ ठीक से रहते तो ये दिन न होते’, शहबाज सरकार पर बरसे पाकिस्तानी
बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 है नेताओं के सिनेमा-प्रेम और महत्व समझने का नतीजा
बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 है नेताओं के सिनेमा-प्रेम और महत्व समझने का नतीजा
इस देश को हर साल 2.88 लाख विदेशी कामकाजी वर्कर्स की जरूरत, भारत के लिए क्यों अच्छी खबर
इस देश को हर साल 2.88 लाख विदेशी कामकाजी वर्कर्स की जरूरत, भारत के लिए अच्छी खबर
Embed widget