Rajasthan News: सिरोही में जवाहर नवोदय स्कूल के प्रिंसिपल को कोर्ट का आदेश पालन नहीं करना भारी पड़ गया. राजस्थान हाई कोर्ट ने वारंट जारी कर प्रिंसिपल को तलब किया है. मामला क्लास 6 के लिए आयोजित परीक्षा में छात्रा को एडमिशन से वंचित करने का है. आरोप है कि उच्च अंक हासिल करने के बावजूद छात्रा का एडमिशन निरस्त करने का आदेश जारी किया गया था. एडमिशन निरस्त करने के आदेश को छात्रा ने राजस्थान हाई कोर्ट में चुनौती दी. 


जवाहर नवोदय विद्यालय समिति कालंद्री ने वर्ष 2024-25 में कक्षा 6 के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की थी. प्रवेश परीक्षा को हनी पुरोहित ने पास कर लिया. विद्यालय समिति ने विभागीय नियमों का हवाला देकर प्रवेश देने से छात्रा को इनकार कर दिया. कारण छात्रा के एक ही वर्ष में दो जगह एंट्रेस एग्जाम उत्तीर्ण करना बताया गया.


प्रिंसिपल के खिलाफ वारंट जारी हुआ


हनी पुरोहित ने अधिवक्ता राजेश शाह के सहयोग से याचिका राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर में दाखिल की. राजस्थान हाई कोर्ट ने अक्टूबर माह में जवाहर नवोदय स्कूल को आदेश जारी किया कि याचिका लंबित रहते नियमित रूप से हनी पुरोहित को क्लास में बैठने की अनुमति दी जाए. कोर्ट ने कहा कि होनहार छात्रा का भविष्य खराब नहीं होना चाहिए. हनी पुरोहित ने स्थगन आदेश को पेश कर कक्षा में बैठने की इजाजत मांगी. 


हाई कोर्ट के आदेश की हुई अवमानना 


आरोप है कि कोर्ट के आदेश को प्रधानाचार्य ने नहीं माना. नवोदय विद्यालय ने हनी पुरोहित को कक्षा में नहीं बैठने की इजाजत दी. हनी पुरोहित ने अवमानना याचिका हाई कोर्ट जोधपुर में प्रिंसिपल के खिलाफ दाखिल की. हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए जवाहर नवोदय विद्यालय कालंद्री के प्रधानाचार्य को जमानती वारंट से तलब कर लिया. 







तुषार पुरोहित की रिपोर्ट 






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