Jodhpur Cylinder Blast Case: राजस्थान हाई कोर्ट (Rajasthan High Court) की जोधपुर बेंच ने भूंगरा गैस त्रासदी (Bhungra Gas Tragedy) पीड़ितों को सहायता राशि देने के मामले में मीडिया की खबरों पर संज्ञान लिया. हाई कोर्ट जस्टिस दिनेश मेहता की एकल पीठ ने इस तरह से सहायता राशि बांटने को लेकर नाराजगी जताई. कोर्ट ने कहा कि सरकार पर दबाव बनाकर सहायता राशि की घोषणा करवाना अनुचित है. कोर्ट ने वित्त सचिव को एफिडेविट पेश करने के निर्देश दिए, साथ ही पिछले कुछ सालों में कितने लोगों को सहायता राशि जारी की गई हैं सरकार से उसकी जानकारी भी मांगी गई. कोर्ट ने कहा कि सरकार की सहायता राशि देने को लेकर कोई गाइडलाइन है तो उसको भी शामिल किया जाए.


सहायता राशि को लेकर विरोध प्रदर्शन
बता दें कि भूंगरा गैस त्रासदी पीड़ितों को सहायता राशि देने की मांग करते हुए रविवार को जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी के बाहर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने शहर में रैली निकाली. इस दौरान शहर के बाजारों को बंद करवाया गया. इस रैली के चलते कई जगह ट्रैफिक जाम रहा जिसकी वजह से हर कोई परेशान दिखा. संभागीय आयुक्त कार्यालय में मांगों को लेकर पीड़ितों के प्रतिनिधिमडल व प्रशासन के बीच घंटों मंथन किया गया. इस दौरान जिला कलेक्ट्रेट के बाहर हजारों की तादाद में बैठे प्रदर्शनकारी राज्य सरकार व प्रशासन का विरोध जता रहे थे.


हादसे में अब तक 35 लोगों की मौत
गौरतलब है कि शेरगढ़ के भूंगरा गांव में 8 दिसंबर को एक शादी समारोह में गैस सिलेंडर से गैस लीकेज के बाद हुए ब्लास्ट से घर में मौजूद 60 से अधिक लोग झुलस गए थे, जिन्हें बाद में महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था.  उपचार के दौरान अब तक 35 पीड़ित दम तोड़ चुके हैं. पीड़ितों को मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर समाज व राजनेता लगातार अपना विरोध जता रहे हैं. इसी क्रम में लोगों ने रविवार को मोर्चरी के बाहर धरना भी दिया. लोगों की मांग है कि सरकार द्वारा दी जा रही मुआवजा रशि को बढ़ाया जाये.


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