Rajasthan Latest News: राजस्थान के जालौर जिले में दो भाइयों के जमीनी विवाद ने 440 घरों की आबादी में बसे लोगों लिए मुश्किल खड़ी कर दी है. यह मामला जिले के आहोर उपखंड क्षेत्र के ओडवाड़ा गांव का है, जिसमें दो भाइयों के जमीनी विवाद की वजह से ओरण भूमि पर बने करीब 440 घरों को तोड़कर अतिक्रमण मुक्त करने के लिए हाई कोर्ट ने आदेश जारी किए हैं. कोर्ट के आदेश के अनुसार 440 घर ओरण भूमि में बने हुए हैं. इसको लेकर पहले भी कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने इन सभी घरों को चिह्नित किया था. साथ ही घरों को खाली करने के लिए नोटिस भी जारी किया था.
वहीं एक बार फिर कोर्ट के आदेश के बाद 2 मई को तहसीलदार ने सभी को नोटिस जारी किया है. इन सभी मकान मालिकों को 14 मई तक मकान खाली करने को कहा गया था. इस नोटिस के अनुसार यदि 14 तक मकान खाली नहीं होता, तो 16 मई को प्रशासन मकान तोड़कर सामान जब्त कर लेगा. बताया जा रहा है कि ओड़वाड़ा गांव में तीन साल पहले मुकेश पुत्र मुल्लसिंह राजपुरोहित और महेन्द्रसिंह पुत्र बाबुसिंह राजपुरोहित में जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद हो गया था. इसके बाद दोनों भाइयों में विवाद इतना बढ़ गया कि मामला हाईकोर्ट पहुंच गया.
तहसीलदार ने क्या कहा?
इसके बाद दोनों भाइयों की जमीन का नाप हुआ, जिसमें गांव के करीब 440 गांव ओरण भूमि में पाये गए. जिसके बाद कोर्ट के आदेश से 2022 और 2023 में कुछ कच्चे अतिक्रमण हटा गए दिये थे. अब फिर से कोर्ट के आदेश पर 150 से अधिक कच्चे मकान और 160 के करीब बाड़े बंदी हटाने को लेकर गांव में मकानों को चिन्हित कर निशान लगाए गए हैं. प्रशासन 16 मई को इन घरों को हटाने की प्रकिया शुरू करेगी. आहोर तहसीलदार हितेश त्रिवेदी ने बताया कि ओडवाड़ा गांव में 35 एकड़ ओरण भूमि पर बने मकानों और अतिक्रमण 16 मई को हटाया जाएगा.
कोर्ट के आदेश पर 150 से अधिक कच्चे मकान और 160 के करीब बाड़े बंदी हटाने को लेकर गांव में मकानों को चिन्हित किया गया. उन्होंने बताया कि इससे पहले भी इन सभी घरों को नोटिस दिए गए थे, लेकिन मकान खाली नहीं हुए. ऐसे में हाई कोर्ट ने फिर आदेश जारी कर ओरण भूमि में बने मकानों को हटाने के आदेश दिए हैं. जिसके बाद हमने नोटिस जारी कर 14 मई तक मकान और अन्य कब्जा खाली करने को कहा था, लेकिन कब्जा नहीं हटा है. ऐसे में अब प्रशासन की ओर से कल 16 मई को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी.
(हीरालाल भाटी की रिपोर्ट)
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