Ramdev Hate Speech Case: राजस्थान हाई कोर्ट से योग गुरु बाबा रामदेव (Ramdev) को झटका लगा है. उनके खिलाफ धर्म विशेष पर टिप्पणी करने को लेकर बाड़मेर के चौहटन थाने में मुकदमे दर्ज किया गया था. इस मामले में बाबा रामदेव को 5 अक्टूबर को पुलिस थाने में पेश होना होगा. इसके अलावा बाबा रामदेव की ओर से इस विविध अपराधी की याचिका पर सुनवाई के बाद गिरफ्तारी पर 13 अप्रैल तक रोक लगाई थी. अंतरिम रोक को 16 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है. बाबा रामदेव की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता धीरेंद्र सिंह दासपा इस मामले में पैरवी करने पहुंचे. कोर्ट ने सरकारी अधिकवक्ता गुप्ता को निर्देश दिए हैं कि अगली सुनवाई पर 16 अक्टूबर को केस डायरी भी पेश करें.
दरअसल, योग गुरु बाबा रामदेव पिछले साल 2 फरवरी को बाड़मेर में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे थे. मंच से पंडाल में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए वहां पर योग गुरु बाबा रामदेव ने एक धर्म विशेष को लेकर विवादित टिप्पणी की थी. बाड़मेर जिले में 5 फरवरी को टी खान के नाम से बाबा रामदेव के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के खिलाफ दुश्मनी नफरत और कटुता को बढ़ावा देने वाले भड़काऊ बयान देने के आरोप में एक प्राथमिक की दर्ज कराई गई थी.
मामला दर्ज होने के बाद योगगुरु बाबा रामदेव की ओर से हाई कोर्ट में राहत के लिए याचिका पेश की गई. इसमें 13 अप्रैल को कोर्ट ने राहत देते हुए 20 मई को अनुसंधान अधिकारी के समक्ष पेश होने के लिए निर्देश दिए थे. लेकिन बाबा रामदेव पेश नहीं हुए थे. अब हाई कोर्ट ने एक बार फिर उन्हें 5 अक्टूबर को पेश होने के निर्देश दिए हैं. इस मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी.
योगगुरु बाबा रामदेव ने यह दिया था बयान
योग गुरु स्वामी रामदेव ने 2 फरवरी 2023 को बाड़मेर में एक धार्मिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सभा मे विवादित बयान दिया था. बाबा रामदेव ने मंच से कहा था कि मुसलमान सुबह की नमाज पढ़ते हैं. उसके बाद उनसे पूछो कि तुम्हारा धर्म क्या कहता है? बस पांच बार नमाज पढ़ो उसके बाद मन में जो आए वो करो. हिंदुओं की लड़कियों को उठाओ और जो भी पाप करना है वो करो. मुस्लिम समाज के बहुत से लोग ऐसा ही करते हैं लेकिन नमाज जरूर पढ़ते हैं. आतंकवादी और अपराधी बनकर खड़े हो जाते हैं लेकिन नमाज जरूर पढ़ते हैं. मुस्लिम इस्लाम का मतलब ही नमाज समझते हैं. यही सिखाया जाता है, लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है.
योगगुरु बाबा रामदेव के विरुद्ध बाड़मेर पुलिस थाने में मामला दर्ज होने के बाद फिर दर्ज करने वाले का नाम पिटाई खान सामने आया. एफआईआर दर्ज होने के बाद पिटाई खान मीडिया के सामने आया और कहा था कि मैंने यह मामला दर्ज नहीं करवाया है. मुझे फंसाया गया है. मुझे मेरे वकील ने कई सालों से जमीन विवाद को लेकर फोन करके बुलवाया था. वकील ने बहाने से अंगूठे का निशान और हस्ताक्षर ले लिए थे. पिटाई खान ने बताया था कि वो अनपढ़ है. इसके साथ ही उसने कहा कि इस मामले में आगे कोई भी कार्रवाई नहीं चाहते हैं.