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Rajasthan News: इन तहसीलों को जोधपुर ग्रामीण जिले में शामिल करने पर हाईकोर्ट में चुनौती, सरकार ने बचाव में जानें क्या कहा

Jodhpur News: राजस्थान हाईकोर्ट में जिलों के गठन में सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई. याचिकाकर्ता के मुताबिक सरकार ने क्षेत्र के लोगों की भावनाओं और मांगों को गठन के समय संदर्भित नहीं किया.

Rajasthan High Court News: राजस्थान में अशोक गहलोत की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार ने 19 नए जिलों के स्थापना को मंजूरी दी है. इस पर लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है. कई जगह लोग खुशी मना रहे हैं तो कई विरोध में खड़े नजर आ रहे हैं. सीएम अशोक गहलोत के गृह जिले में जोधपुर में नवगठित जिले जोधपुर ग्रामीण में लूणी और झंवर तहसली के साथ कुड़ी ग्राम पंचायत शामिल किये जाने को लेकर, राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. 

इस मामले पर राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार के कैविएट को देखते हुए, अगली सुनवाई 23 अगस्त मुकर्र की है. राजस्थान हाईकोर्ट की एकल पीठ न्यायधीश  डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी की कोर्ट में, लूणी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक जोगाराम पटेल की याचिका पर सुनवाई हुई. 

राज्य सरकार ने कोर्ट में क्या कहा?

मामले में सरकार का पक्ष रखते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता सुनील बेनीवाल ने कहा कि, 'राज्य सरकार ने नए जिलों के गठन से संबंधित मामलों में अपना रूख स्पष्ट करने के लिए, कैविएट दाखिल किया है. उन्होंने कोर्ट से कहा कि हमें याचिका की प्रति उपलब्ध नहीं करवाई गई है. इसलिए उन्होंने सरकार का पक्ष रखने के लिए समय देने का अनुरोध किया. जिस पर कोर्ट ने सरकार का अनुरोध स्वीकार कर मामले की सुनावाई के लिए अगली तारीख दे दी. कोर्ट ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता रजत दवे को याचिका की एक प्रति उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया है.

'लोगों की भावनाओं को और मांगो को नहीं सुना गया'

राजस्थान हाईकोर्ट में जिले की सीमा के विवाद लेकर एक याचिका दायर की गई है. मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि, नए जिलों के गठन के लिए सुझाव और सिफारिश देने के लिए स्तरीय समिति गठित की गई थी. जबकि याचिकाकर्ता की तरफ से बताया गया कि समिति ने राज्य सरकार को एक ऐसी रिपोर्ट सौंपी जिसमें लूणी क्षेत्र के लोगों की भावनाओं और मांगों को संदर्भित नहीं किया गया. इसके बावजूद सरकार ने  उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया.

याचिकाकर्ता ने सीएम को दिया अभ्यावेदन

सरकार ने 5 अगस्त 2023 की अधिसूचना में नए जोधपुर ग्रामीण जिले में उपखण्ड लूणी के तहत लूणी और झंवर तहसील सहित ग्राम पंचायत कुड़ी भगतासनी को शामिल किया है. प्रदेश सरकार के इस फैसले पर विरोध जताते हुए याचिकाकर्ता ने राजस्थान के मु्ख्यमंत्री को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें लूणी झंवर और कुड़ी भगतासनी को जोधपुर शहर जिले में शामिल करने का अनुरोध किया गया.

याचिकाकर्ता के मुताबिक समिति ने जोधपुर ग्रामीण जिले में प्रस्तावित समावेशन के संबंध में लूणी जोधपुर, कुड़ी भगतासनी की आम जनता से किसी भी तरह की आपत्ति नहीं मांगी गई और ना ही कोई मसौदा प्रस्ताव प्रकाशित किया गया. 

ये भी पढ़ें: Rajasthan: प्रतापगढ़ एसपी को किया जाएगा सम्मानित, 21 महीने बाद दर्ज मर्डर केस को सुलझाने में ऐसे मिली थी सफलता

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