Rajasthan News: राजस्थान में हाउसिंग बोर्ड के बहुमंजिला फ्लैट्स की रजिस्ट्री कराना अब सस्ता हो गया है. सरकार ने आमजन को राहत पहुंचाने के लिए स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी है. चार मंजिल से अधिक ऊंची इमारतों के फ्लैट्स पर आमजन के लिए स्टाम्प ड्यूटी में दो प्रतिशत की छूट दी गई है. चार मंजिल तक की इमारतों में निर्मित फ्लैट्स तथा स्वतंत्र आवासों की रजिस्ट्री पर सीनियर सिटीजन्स को एक प्रतिशत की छूट दी है.


आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि राजस्थान आवासन मंडल की चार मंजिल से ऊंची बहुमंजिला इमारतों में निर्मित फ्लैट्स की रजिस्ट्री कराना आमजन के लिए अब पहले की अपेक्षा सस्ता हो गया है. बहुमंजिला इमारतों में निर्मित 50 लाख रुपये से कम कीमत वाले फ्लैट्स की रजिस्ट्री में लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी छह प्रतिशत से घटाकर अब चार प्रतिशत कर दी गई है. साथ ही वित्त विभाग ने आवासन मंडल की ओर से निर्मित चार मंजिल तक की इमारतों में निर्मित फ्लैट्स और स्वतंत्र आवासों के मामलों में 60 साल से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों (सीनियर सिटीजन्स) के लिए स्टाम्प ड्यूटी में अलग से रियायत दी है.


सीनियर सिटीजन्स से लिया जाएगा 5% स्टाम्प ड्यूटी
सीनियर सिटीजन्स से इनकी रजिस्ट्री के लिए स्टाम्प ड्यूटी अब छह प्रतिशत के स्थान पर पांच प्रतिशत ही ली जाएगी. वरिष्ठ नागरिकों से इन पर रजिस्ट्रेशन शुल्क भी एक प्रतिशत के स्थान पर आधा प्रतिशत ही लिया जाएगा. अरोड़ा ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से दी गई इस छूट से ई-बिड सबमिशन के माध्यम से आवासन मंडल की ओर से वर्तमान में बेचे जा रहे आवासों एवं फ्लैट्स का पंजीयन कराना पहले की अपेक्षा अधिक सस्ता हो गया है.


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