Rajasthan Covid-19 Guidelines: कोरोना विस्फोट के बाद राजस्थान सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस, जानिए क्या-क्या लगाई पाबंदियां
Rajasthan Covid-19 Guidelines: राजस्थान सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नई गाइडलाइंस जारी की हैं. राज्य में नाइट कर्फ्यू पहले ही लागू है वहीं वीकेंड कर्फ्यू भी लगा दिया गया है.
Rajasthan Covid-19 Guidelines: राजस्थान में कोरोना संक्रमण के साथ ही नया वेरिएंट ओमिक्रोन भी जमकर कहर ढा रहा है. ओमिक्रोन से संक्रमित राज्यों की लिस्ट में तो राजस्थान अब दूसरे नंबर पर आ चुका है. प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कोरोना की चपेट में हैं फिलहाल वे होम आइसोलेशन में हैं. वहीं गंभीर होते हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने कई पाबंदियां भी जारी की है. जिसके तहत नाइट कर्फ्यू के बाद वीकेंड कर्फ्यू भी लगा दिया गया है ताकि संक्रमण के प्रसार को रोका जा सके. चलिए यहां जानते है कि अशोक गहलोत सरकार ने क्या नए दिशा निर्देश जारी किए हैं.
राजस्थान में ये लगाए गए हैं नए कोविड-19 प्रतिबंध
- राज्य सरकार ने आदेश दिया कि सभी नगर निगम और नगर निगम क्षेत्रों में 12वीं तक की शैक्षणिक गतिविधियां 30 जनवरी तक बंद रहेंगी, इस दौरान ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी.
- नगर निगम, नगर पालिका क्षेत्र में विवाह समारोह में केवल 50 लोगों को अनुमति है.
- सभी प्रकार के आयोजनों और प्रदर्शनों में 100 लोग भाग ले सकेंगे. लेकिन नगर निगमों और नगर निगम क्षेत्रों में केवल 50 लोगों को ही जाने की अनुमति है.
- अंतिम संस्कार में केवल 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे.
- धार्मिक स्थल सुबह पांच बजे से रात आठ बजे तक खुले रहेंगे.
- 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात 10 बजे तक रेस्टोरेंट और क्लब खुल सकेंगे.
- 50 से अधिक क्षमता वाले सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स रात आठ बजे तक खुलेंगे.
- व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को रात आठ बजे तक खोलने की अनुमति है.
सभी पात्र लोगों को 31 जनवरी तक कोविड-19 वैक्सीन की दोनों डोज लेना है अनिवार्य
इसके साथ ही बता दें कि सरकार ने सभी पात्र लोगों को 31 जनवरी तक कोविड-19 वैक्सीन की दोनों डोज लेना अनिवार्य कर दिया है.राज्य सरकार के आदेश के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति को 31 जनवरी तक पूरी तरह से टीका नहीं लगाया जाता है, तो उन्हें कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों में एंट्री नहीं करने दी जाएगी. राज्य सरकार ने आइसोलेशन जोन के आधार पर पर्यटन गतिविधियों, फिल्म शूटिंग की भी अनुमति दी है. शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक तो पहले ही लगाई जा चुकी है वहीं गाइडलाइंस के अन्य सभी प्रावधान 11 जनवरी यानी आज से लागू हो जाएंगे.
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