Indira Gandhi Smart Mobile Scheme: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से लागू की गई इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का आगाज गुरुवार को हुआ. सीएम गहलोत ने जयपुर ने बच्चियों को मोबाइल देते हुए शुरुआत की. इसके बाद पूरे राजस्थान में कैंप के माध्यम से महिलाओं को मोबाइल देने की शुरुआत की गई. उदयपुर कि बात करें तो यहां नगर निगम कार्यक्रम के बाद ही यहीं पर कैंप शुरू हुआ और मोबाइल वितरित किए गए. कैंप में जाकर देखा गया तो एक महिला को मोबाइल अपने हाथ में आने तक करीब 25 मिनट औसत समय लग रहा है. इस लिए 5 स्टेप से महिलाओं को गुजरना पड़ रहा है. जानिए कैंप के क्या है हालत.

उदयपुर नगर निगम में लगे मोबाइल वितरण कैंप में जाकर देखा तो सामने आया कि यहां 6 स्टेप से गुजरने के बाद मोबाइल हाथ में आ रहा है. इसमें औसत 25 मिनट का समय लग रहा है. पहले जो भी दस्तावेज मांगे गए उनका वेरिफिकेशन ऑनलाइन होगा. इसके बाद दूसरे स्टेप ने इनका रजिस्ट्रेशन होगा, तीसरे स्टेप में दस्तावेज अपलोड होंगे. फिर चौथे स्टेप ने मोबाइल चयन और सिम का चयन किया जाएगा.

प्रक्रिया में लग रहा है 20 से 30 मिनट
पांचवे स्टेप ने लाभार्थी के ई वॉलेट में सरकार की तरफ से राशि डाली जाएगी, जिसके लिए अन्य मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड की जाएगी. राशि ई वॉलेट में आने के बाद मोबाइल कंपनी को राशि दी जाएगी. छठे स्टेप में राज्य सरकार की सभी योजनाओं की मोबाइल एप डाउनलोड की जाएगी और मोबाइल घर जा सकते हैं. लोगों का कहना है कि इस प्रक्रिया में अगर नेट सही चला तो 20 मिनट लग रहे और नेट स्लो है तो 30 मिनट भी लग रहे हैं. 

दो सिम और दो मोबाइल कंपनियां
उदयपुर में प्रथम चरण में जिले में कुल 1,40,905 लाभार्थियों, जिनमें ग्रामीण क्षेत्र के 1,28,047 एवं शहरी क्षेत्र की 12858 महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा. इसमें संख्या बढ़ भी रही है. मोबाइल की बात करे तो दो कंपनियां और सिम के लिए दो कंपनियों के काउंटर लगे हुए हैं. जिले में 6 कैंप लगे हैं जिनमे यह मोबाइल मिल रहे हैं. 

मोबाइल के लिए यह दस्तावेज जरूरी
योजना के तहत पूर्व चयनित लाभार्थी को तिथिवार शिविर में आमंत्रित करने हेतु शिविर दिवस से पूर्व मोबाइल मैसेज के माध्यम से सूचना प्रेषित की जाएगी. निर्देशों के क्रम में लाभार्थी शिविर दिवस को जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, पेन कार्ड, पासपोर्ट साईज फोटो, पात्रता से संबन्धित दस्तावेज़ (अध्ययनरत छात्राओं के आईडी कार्ड एवं एनरॉलमेंट नंबर का कार्ड, विधवा महिलाओं को पेंशन का पीपीओ नंबर इत्यादि) की मूल प्रति एवं जन आधार में दर्ज मोबाईल संख्या वाला मोबाईल लेकर शिविर में उपस्थित होंगें. 18 वर्ष से कम उम्र की लाभार्थी होने पर जन आधार महिला मुखिया को उनके साथ आना आवश्यक रहेगा.


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