Coronavirus Guidelines in Rajasthan: राजस्थान में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए गृह विभाग ने नए निर्देशो के साथ कोरोना गाइडलाइन्स (Covid Guidelines) जारी की हैं. नई गाइडलाइन्स के तहत कई प्रतिबंध और लगाए गए हैं, खासतौर से 12वीं तक के स्कूलों को 30 जनवरी तक बंद कर दिया गया है, लेकिन इस दौरान ऑनलाइन पढ़ाई (Online Education) जारी रहेगी. वहीं महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियां कोविड उपयुक्त व्यवहार के अनुसार सुनिश्चित की जाएंगी. नई गाइडलाइन्स के मुताबिक, शादी समारोह में मेहमानों की संख्या 50 तक सीमित कर दी गई है. वीकेंड कर्फ्यू शनिवार रात 11 बजे से 17 जनवरी सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा. इस बीच हर रोज रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू जारी रहेगा. धार्मिक स्थल सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे.
ये लोग नहीं जा सकेंगे कार्यालय
रात 10 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रेस्तरां और क्लब संचालित करने की अनुमति होगी, जबकि सिनेमा हॉल, थिएटर मल्टीप्लेक्स 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात 8 बजे तक खुले रह सकते हैं. इस बीच, सभी पात्र व्यक्तियों को 31 जनवरी तक कोरोना का टीका लगवाना होगा और जो निर्धारित समय सीमा तक कोविड टीकाकरण नहीं कराएंगे उन्हें कार्यालयों में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
नई गाइडलाइन्स एक नजर में
- दुकानें, शॉपिंग मॉल्स और अन्य व्यवसायिक व्यापारिक प्रतिष्ठान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए रात 8 बजे तक खुलेंगे.
- धार्मिक स्थल में फूल-माला प्रसाद चादर और अन्य पूजा सामग्री ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा. धार्मिक स्थलों को सुबह 8 बजे से 5 बजे तक श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा.
- पूरे प्रदेश में सप्ताह के प्रत्येक शनिवार रात 11 बजे से सोमवार प्रातः 5 बजे तक आगामी आदेशों तक जन-अनुशासन कर्फ्यू रहेगा. इस दौरान सभी बाजार कार्यस्थल एवं व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे.
- किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद संबंधी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह, सभा, रैली, धरना-प्रदर्शन, जुलूस, मेलों के आयोजन में 50 लोगों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी.
- जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से निगरानी करवाई जाएगी और उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित संस्था प्रधान संचालक के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
ये भी पढ़ें: