Rajasthan Sukanya Samriddhi Yojana: बेटी के जन्म होने के बाद पिता को उसकी पढ़ाई-लिखाई (Education) और अच्छा भविष्य बनाने के साथ ही उसकी शादी (Marriage) की चिंता होती है. पिता अथक प्रयास कर इन सारी चीजों को पूरा भी करते हैं लेकिन अब इसे लेकर चिंता करने की बात नहीं है. महीने में कम से कम 250 रुपए भी आप सेविंग करोगे तो बेटी की उम्र 21 होने के बाद एक सम्मानजनक राशि मिलेगी. यही नहीं जरूरत पड़ने पर 10वीं पास होने पर 50 प्रतिशत राशि को निकाल भी सकते हैं. 


ऐसे मिलेगा लाभ
डाक विभाग से सुकन्या समृद्धि योजना चल रही है. इस योजना के तहत 0-10 वर्ष की बेटियों का एक बचत खाता खोला जा सकता है. इसमें कम से कम माह में 250 रुपए और अधिकतम साल में 1.50 लाख रुपए जमा करवा सकते हैं. डाक विभाग की तरफ से योजना का लाभ दिलाने के लिए लगातार कैम्प लगाए जा रहे हैं. जागरूकता फैलाकर लोगों को योजना से जोड़ा भी जा रहा है.


योजना के बारे में जानें
● खाता किसी भी डाकघर में 10 वर्ष तक की बालिका का जन्म प्रमाण-पत्र व माता-पिता/ वैधानिक संरक्षक का फोटो पहचान पत्र / निवास प्रमाण पत्र देते हुए खुलवाया जा सकता है.
● खाते पर 7.6 की उच्च दर से वार्षिक ब्याज के अतिरिक्त आयकर में छूट भी देय है.
● खाता कम से कम 250/ रूपये जमा करवाते हुए खोला जा सकता है.
● एक वित्त वर्ष में न्यूनतम  250 रुपए व अधिकतम 1,50,000 रुपए की राशि 100 गुणाकों में जमा की जा सकती हैं. 
● राशि नगद, चैक अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा की जा सकती है. 
● आईपीपीबी (IPPB) खाताधारक ऑनलाईन भी इस खाते में पैसे जमा करा सकता है. 
● खाते में राशि इसे खोलने की तारीख से 21 वर्ष के बाद या बालिका के विवाह से एक पूर्व खाता बंद कर प्राप्त की जा सकती है. 
● एक बालिका के नाम से पूरे भारत वर्ष में केवल एक ही खाता खुलवाया जा सकता है. 
● एक माता-पिता / वैधानिक संरक्षक द्वारा अधिकतम दो बालिकाओं का खाता खुलवाया जा सकता है।
● खाते को भारत के किसी भी डाकघर में अंतरण करवाया जा सकता है.
● खाताधारक की उच्चतर शिक्षा, बालिका की 18 वर्ष की आयु के पश्चात अथवा 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर जमा राशि के 50 प्रतिशत तक की राशि को निकालने की सुविधा. 


बालिका का खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज
● बालिका का जन्म प्रमाण पत्र (स्कूल की मार्कशीट / ग्राम पंचायत/ नगरपालिका का जन्म प्रमाण पत्र / अस्पताल द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र मान्य कोई भी एक) 
● माता-पिता / वैधानिक संरक्षक का फोटो पहचान पत्र / आधार कार्ड, तीन फोटो.


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