Kota News: कोचिंग छात्रों की खुदकुशी के बाद कोटा जिला प्रशासन ने कड़ा तेवर अपनाया है. गाइडलाइन का पालन नहीं करनेवाले हॉस्टल को सीज कर दिया जाएगा. हॉस्टलों के लिए बनाई गई गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य हो गया है. ऑनलाइन पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की समीक्षा बैठक कलेक्टर ओपी बुनकर ने की. उन्होंने निर्देश दिया कि हॉस्टल छोड़कर जानेवाले कोचिंग छात्रों की धरोहर राशि समय पर रिफंड किया जाए. कलेक्टर ने संचालकों को साफ कहा कि हॉस्टलों में अनियमितता पाए जाने पर अब सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.


गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर हॉस्टल कर दिए जाएंगे सील


किसी भी छात्र को परेशानी होने की शिकायत पर प्रशासन हॉस्टल संचालक के खिलाफ कार्रवाई करेगा. उन्होंने कहा कि सभी हॉस्टलों में गाइडलाइन की पालना से संबंधित शिकायत प्राप्त होने पर अधिकारी जांच करें. गाइडलाइन का उल्लंघन करनेवाले हॉस्टलों को सीज भी किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि परीक्षा के बाद घर जानेवाले छात्रों की धरोहर राशि समय पर रिफंड की जाए. हॉस्टल एसोसिएशन काउंसलर की व्यवस्था रखें ताकि तनाव से ग्रसित छात्रों की समय पर पहचान की जा सके.


कलेक्टर ने की ऑनलाइन पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की समीक्षा


कलेक्टर ने कहा कि बीच सत्र में हॉस्टल छोड़ने से पहले छात्रों को एक माह पहले संचालक को लिखित में सूचना देने से धरोहर राशि वापस मिल जाएगी. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर प्रवीण जैन ने छात्रों की बायोमैट्रिक उपस्थिति, आवाजाही पर निगरानी रखने, अनावश्यक भ्रमण करने वाले छात्रों की सूचना अभिभावकों और पुलिस को देने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि हॉस्टलों में रोजाना वार्डन रूम में दस्तक देकर छात्रों की हाजिरी देखने के साथ मनोभाव का भी आकलन करेंगे.


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मानवीय आधार पर परिवार में आकस्मिक दुर्घटना के समय हॉस्टल छोड़ने पर भी धरोहर राशि रिफंड की जाएगी. हॉस्टलों में साफ-सफाई की जिला प्रशासन की समिति समय-समय पर जांच करेगी. हॉस्टल और मेस में छात्रों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता की जांच के लिए समय-समय पर फूड इंस्पेक्टर सैंपलिंग करेंगे. जिला प्रशासन के ऑनलाइन पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का 15 दिनों के अन्दर निस्तारण किया जाएगा. छात्रों की अनियमितता बरतने या लगातार गैर हाजिर रहने पर जिला प्रशासन, स्थानीय पुलिस और अभिभावकों को सूचना दी जाएगी.