Rajasthan News: राजस्थान में वकीलों की हड़ताल का असर बॉलीवुड (Bollywood) पहुंच चुका है. हाईकोर्ट (High Court) में काला हिरण शिकार (Blackbuck Hunting Case) से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान सलमान खान (Salman Khan) का पक्ष बहन अलवीरा रख सकती हैं. गौरतलब है कि 19 दिनों से वकील प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं.


बहुचर्चित काला हिरण शिकार के सभी मामले हाइकोर्ट में ट्रांसफर की मांग वाली याचिका पर 13 मार्च को सुनवाई होनी है. फिल्म अभिनेता सलमान खान से जुड़े बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले की अपीलों पर जोधपुर में सोमवार को न्यायाधीश मनोज कुमार गर्ग की पीठ सुनवाई करेगी.


राजस्थान में काला हिरण शिकार मामला


काला हिरण शिकार मामले में अभिनेता सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे सहित अन्य अपीलों पर सुनवाई होगी. सलमान खान के वकील हस्तीमल सारस्वत सहित अन्य अपीलकर्ता के वकील भी कोर्ट में मौजूद रहेंगे. राज्य सरकार की लीव टू अपील के साथ अन्य अपीलों को शामिल किया गया है. सभी अपीलों पर एक साथ हाईकोर्ट में सुनवाई होगी.






याचिकाकर्ता सलमान खान और अन्य आरोपियों के खिलाफ 2 अक्टूबर, 1998 को कांकाणी में दो काले हिरणों के शिकार का मामला दर्ज किया गया था. 5 अप्रैल, 2018 को ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ता सलमान खान को पांच साल की सजा सुनाई, जबकि सह आरोपी सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे तथा दुष्यंत सिंह को बरी कर दिया. पांच साल की सजा के खिलाफ याचिकाकर्ता ने जिला एवं सत्र न्यायालय (जोधपुर जिला) में अपील दायर की.


लीव टू अपील वर्तमान में है विचाराधीन


सुनवाई के बाद सत्र न्यायालय ने 7 अप्रैल, 2018 को सजा निलंबित कर दी. मामले में सह आरोपियों को बरी करने के खिलाफ शिकार से व्यथित पूनमचंद ने जिला न्यायालय में अपील पेश की, जबकि राज्य सरकार ने सह आरोपियों के खिलाफ हाईकोर्ट में लीव टू अपील दायर की. लीव टू अपील वर्तमान में विचाराधीन है. 


19 साल पहले सितंबर 1998 में सलमान खान जोधपुर में फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग कर रहे थे. इसी दौरान सलमान खान सहयोगी कलाकारों सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम पर संरक्षित काले हिरण का शिकार किया. शिकार की तारीख 27 सितंबर, 28 सितंबर, 01 अक्टूबर और 02 अक्टूबर बताई गई. साथी कलाकारों पर सलमान को शिकार के लिए उकसाने का आरोप लगा. 


शिकार मामले में सलमान पर चार केस दर्ज हुए. मथानिया और भवाद में चिंकारा का शिकार के लिए दो अलग-अलग मामले दर्ज हुए. कांकाणी में काले हिरण के शिकार पर जोधपुर अदालत ने सलमान को दोषी करार दिया है. लाइसेंस खत्म होने के बाद भी .32 और .22 बोर की रायफल रखने का चौथा मामला आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया. इस मामले में भी सलमान खान को कोर्ट ने बरी कर दिया. 


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