राजस्थान में पहले चरण की वोटिंग से पहले आज थम जाएगा प्रचार, 19 अप्रैल तक इन काम पर रहेगा बैन
Rajasthan Lok Sabha Election 2024: राजस्थान में पहले चरण में 12 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा. इसको लेकर निर्वाचन आयोग ने सारी तैयारियां पूरी कर ली है. मतदान से पहले कई चीजों पर प्रतिबंध रहेगा.
Rajasthan Lok Sabha Chunav 2024: राजस्थान में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं. प्रदेश की 12 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा. इसके लिए सियासी दलों के साथ प्रशासन ने भी कमर कस ली है. पहले चरण के मतदान को लेकर राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि लोकसभा 2024 के पहले चरण में प्रचार प्रसार मतदान से 48 घंटे पहले थम जाएगा.
राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता के मुताबिक, प्रथम चरण के मतदान के अंतिम 48 घंटे के लिए चुनाव प्रचार गतिविधियां बुधवार शाम 6 बजे थम जाएगी. उन्होंने बताया कि पहले चरण में गंगानगर, बीकानेर, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली धौलपुर, दौसा और नागौर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 19 अप्रैल को मतदान होगा.
आज शामल 6 बजे से थम जाएगा मतदान
मुख्य निर्वाचन अधिकारी गुप्ता ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के अनुसार, लोकसभा क्षेत्र में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घंटे अवधि 17 अप्रैल को शाम 6:00 बजे शुरू हो जाएगा, इस दौरान ये अवधि मतदान समाप्ति तक 19 अप्रैल को शाम 6:00 बजे तक प्रभावी रहेगा. शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.
इन पर रहेगा प्रतिबंध
मुख्य निर्वाचन अधिकारी गुप्ता ने बताया कि इस अवधि के दौरान अंतरराज्यीय सीमाएं भी सील रहेंगी. इसके अलावा इन क्षेत्रों में शराब की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध के साथ सूखा दिवस रहेगा. उन्होंने बताया कि प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों का प्रकाशन अधिप्रमाणन के बाद ही किया जा सकेगा. इस दौरान राजस्थान में ओपिनियन पोल या अन्य पोल सर्वे के प्रसारण पर प्रतिबंध रहेगा.
इसके अलावा एग्जिट पोल के परिणामों को समाचार पत्रों में प्रकाशित या इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से प्रसारित करने अथवा अन्य किसी तरीके से प्रचार प्रसार करने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लोकसभा चुनाव के सातवें चरण में मतदान दिवस 1 जून को शाम 6:30 बजे तक जारी रहेगा.
वोटिंग तक नहीं कर सकेंगे ये काम
1. निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा, न उसमें सम्मिलित होगा और न उसे संबोधित करेगा.
2. प्रथम चरण के चुनाव से संबंधित सिनेमा, चलचित्र, टेलीविजन या वैसे ही अन्य साधनों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रदर्शन नहीं करेगा.
3. कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद जनता को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके, जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा. कोई व्यक्ति अगर इन उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो दो वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों सजा होगी.
4. कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जो उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता या अभ्यर्थी नहीं है अथवा सांसद या विधायक नहीं है, वह उस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार समाप्त होने के पश्चात नहीं ठहर सकता.
5. राज्य की सुरक्षा कवच प्राप्त राजनीतिक व्यक्ति (अभ्यर्थी से भिन्न) अगर निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता है, तो वह अपने मताधिकार का उपयोग करने के बाद क्षेत्र में आवाजाही नहीं करेगा.
6. निर्वाचन मशीनरी और पुलिस प्रशासन सुनिश्चित करेंगे कि सामुदायिक केंद्रों, धर्मशालाओं, गेस्ट हाऊस, लॉज, होटलों आदि में ठहरे हुए बाहरी व्यक्तियों की जानकारी और सत्यापन किया जाए. इसके अलावा बाहर से आने वाले वाहनों पर भी निगरानी रखी जाए.
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