भरतपुर में आज थम जाएगा चुनावी प्रचार, गाइडलाइन का उल्लंघन किया तो होगी ये कार्रवाई
Rajasthan Lok Sabha Chunav 2024:भरतपुर में 19 अप्रैल को मतदान को लेकर आज शाम 6 बजे चुनावी प्रचार बंद हो जाएगा. जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार दिशा निर्देश जारी किए हैं.
Rajasthan Lok Sabha Chunav 2024: देश में लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा. लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए राजनीतिक पार्टियों के स्टार प्रचारक अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं,,नुक्कड़ सभाएं, रोड शो कर मतदाताओं से अपनी पार्टी के प्रत्याशी को वोट देने की अपील कर रहे है. लोकसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अमित यादव ने चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार दिशा निर्देश जारी किए हैं.
जिसके अनुसार लोकसभा क्षेत्र में मतदान समाप्ति के लिए नियत किए गए 48 घंटों की अवधि में 17 अप्रैल को सायं 6 बजे से आरंभ होकर मतदान समाप्ति अवधि 19 अप्रैल को 6 बजे तक प्रभावी रहेगी.
शाम 6 बजे बाद सार्वजनिक सभाओं जूलूस पर रोक
जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार लोकसभा क्षेत्र में आज शाम 6 बजे के बाद न तो कोई सार्वजनिक सभा होगी और न ही जुलूस नहीं निकाला जाएगा. प्रत्याशी कोई चुनावी कार्यक्रम में न तो उपस्थित होगा, न ही उसे संबोधित कर सकेगा. चुनाव प्रचार के लिए चलचित्र, टेलीविजन या वैसे ही अन्य सचित्रों द्वारा जनता के समक्ष प्रदर्शन नहीं करेगा.
कोई संगीत समारोह या कोई नुक्कड़ नाटक या अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद जिससे मतदाता आकर्षित हो ऐसे कार्यक्रम आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके मतदाता के सामने किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा.
उल्लंघन करने पर 2 वर्ष का कारावास और जुर्माना
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कोई व्यक्ति यदि चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसे 2 साल का कारावास या जुर्माना या दोनों सजा होगी. उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देशित किया है कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जो उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता या अभ्यर्थी नहीं है अथवा सांसद या विधायक नहीं है, वह उस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार समाप्त होने के पश्चात् नहीं ठहर सकता.
यह भी निर्देश है कि राज्य की सुरक्षा कवच प्राप्त राजनीतिक व्यक्ति (अभ्यर्थी से भिन्न) यदि निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता है तो वह अपने मताधिकार का उपयोग करने के बाद क्षेत्र में आवाजाही नहीं करेगा.
निर्वाचन मशीनरी और पुलिस रखेगी नजर
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अमित यादव ने बताया है कि चुनाव आयोग के निर्देशों का पालना कराने के लिए प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस प्रशासन द्वारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही लोकसभा क्षेत्र में सामुदायिक केंद्रों, धर्मशालाओं आदि जहां पर बाहरी व्यक्तियों को ठहराया जाता है. उनकी निगरानी करने, गेस्ट हाऊस,लॉज, होटलों में ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी और उनका सत्यापन करने के साथ ही बाहर से आने वाले वाहनों पर निगरानी रखने के लिए लिए चेक पोस्ट स्थापित की गई है.
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