Rajasthan Jhalawar Minor Rape Case: राजस्थान (Rajasthan) के झालावाड़ (Jhalawar) जिले में एक विशेष अदालत ने साल 2020 में किशोरी से रेप (Rape) के मामले में एक व्यक्ति को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है. यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अदालत ने दोषी पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. पीड़िता के परिवार के सदस्यों ने पहले भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत उत्पीड़न और छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया था. आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 161 और 164 के तहत दर्ज नाबालिग (Minor) के बयान के आधार पर रेप की धाराओं को भी इसमें शामिल किया गया था.
पड़ोसी ने किया था रेप
लोक अभियोजक रामहेतर गुर्जर ने बुधवार को बताया कि शहर की पॉक्सो अदालत- I ने झालावाड़ सिटी के निवासी भूपेंद्र सिंह उर्फ बिट्टू (22) को जून 2020 में हुए रेप के मामले में मंगलवार को दोषी करार दिया. लोक अभियोजक ने बताया कि लड़की ने अपने पड़ोसी पर देर रात रेप करने का आरोप लगाया था, जब वो शौच के लिए अपने घर से बाहर गई थी. लड़की की मेडिकल जांच और एकत्रित सबूतों के आधार पर पुलिस ने मामले में रेप की धाराएं जोड़ीं और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था.
अदालत के सामने पेश किए गए दस्तावेज
रामहेतर गुर्जर ने बताया कि मामले की सुनवाई के दौरान कम से कम 14 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और अदालत के समक्ष 22 दस्तावेज पेश किए गए.
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