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Rajasthan MLA Resignation: विधायकों के इस्तीफे मामले में विधानसभा अध्यक्ष को 10 दिन का अल्टीमेटम, हाई कोर्ट ने दिया ये निर्देश
Rajasthan Politics: राजस्थान के संसदीय इतिहास में यह पहली बार होगा जब कोर्ट ने विधान सभा अध्यक्ष को निर्देश दिया है. 10 दिन के अंदर विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफे के मामले पर निर्णय लेना होगा.
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Rajasthan MLA Resignation: राजस्थान के 91 विधायकों के इस्तीफे मामले में सोमवार को राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर बेंच में चीफ जस्टिस की पीठ ने सुनवाई की है. कोर्ट ने विधान सभा अध्यक्ष को 10 दिन के अंदर विधायकों के इस्तीफे के मामले को निपटाने का निर्देश दिया है.
सोमवार को याचिकाकर्ता और बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने कोर्ट में हुए निर्णय के बारे में मीडिया से बात की. उन्होंने बताया कि कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 16 जनवरी दी है. उम्मीद है कि कोई बड़ा ऐतिहासिक निर्णय आ सकता है. ऐसे में इस मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है.
97 दिन तक वेतन लिया
उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि 91 विधायकों के 97 दिनों तक इस्तीफे पर निर्णय न होने पर मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ के सामने मामला विचारधीन था. ये राजस्थान के संसदीय इतिहास में पहला अवसर होगा कि कोर्ट से विधान सभा अध्यक्ष को निर्देशित किया गया. 10 दिन के अंदर विधानसभा अध्यक्ष त्यागपत्रों के मामले पर निर्णय करने को कहा है.
23 जनवरी तक इस मामले को पूरी तरह ठीक किया जाए. सरकार और विधान सभा दोनों अलग-अलग हैं. विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से एजी ने समय मांगा. राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि 91 विधायकों ने 97 दिनों तक जो वेतन लिया और फायदा उठाया है उसकी भरपाई कैसे होगी.
1 दिसंबर को फाइल की गई पीआईएल
एक दिसंबर को राजेंद्र राठौड़ ने खुद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी थी. राजेंद्र राठौड़ का ट्वीट था, 'राजस्थान स्पीकर द्वारा कांग्रेस सरकार समर्थित 91 विधायकों के सामूहिक त्यागपत्र पर 2 माह पश्चात् भी कोई निर्णय नहीं लेने पर आज मैंने माननीय उच्च न्यायालय में PIL दायर की है ताकि इस मामले पर शीघ्र निर्णय हो सके व राज्य के राजनीतिक संकट पर संवैधानिक स्थिति स्पष्ट हो सके.' तभी से यह मामला तूल पकड़ा हुआ है. 25 सितंबर को कांग्रेस के 91 विधायकों के इस्तीफे की खबर सामने आई थी.
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