(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Rajasthan MLA Salary: राजस्थान के विधायकों को कितना मिलता है वेतन? सुविधाएं जानकर चौंक जाएंगे
राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव होने जा रहा है. विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या 200 है. यहां के विधायकों को वेतन के अलावे सरकारी आवास, यात्रा और चिकित्सा सहित दूसरी सुविधाएं मिलती हैं.
राजस्थान विधानसभा के कुल 200 सदस्य हैं. क्या आपको पता है कि इन्हें कितना वेतन मिलता (Rajasthan Mla Salary) है और इन्हें कौन-कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं? विधानसभा सचिवालय से मिली जानकारी के अनुसार, सबकुछ स्पष्ट है और अन्य राज्यों की तुलना में बेहद अलग भी है. यहां के विधायकों को वेतन, भत्ते, यात्रा, चिकित्सा, आवास, टेलीफोन संबंधी सुविधाएं दी जा रही हैं. राजस्थान विधान सभा ( अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां एवं पेंशन) अधिनियम, 1956 एवं इसके अध्यधीन विरचित नियमों के तहत आती हैं. ये सुविधाएं और सैलरी दोनों 30 दिसम्बर 2021 से लागू हैं.
ये है विधायक का वेतन
राजस्थान में विधायक रहने के दौरान जनप्रतिनिधि 40 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन पाते हैं और 70 हजार रुपये प्रतिमाह निर्वाचन क्षेत्र भत्ता मिलता है. ये हर माह दिया जाता है.
ये हैं बेहतरीन भत्ते
जिन सदस्यों को सरकारी आवास गृह आवंटित नहीं है और वे जयपुर में अपने स्वामित्व की या किराये की आवास सुविधा ले सकते हैं, इस आशय का प्रमाण-पत्र पेश करने पर 50 हजार रुपये प्रतिमाह गृह किराया भत्ता प्राप्त करने के हकदार हैं. यह अभी दिया जा रहा है. राजस्थान विधान सभा के प्रत्येक सदस्य को 2,500 हजार रुपये प्रतिमाह टेलिफोन भत्ता दिया जा रहा है.
प्रत्येक सदस्य को अपनी पदावधि के दौरान जिस स्थान पर विधान सभा का सत्र अथवा उसकी किसी समिति की बैठक हो रही हो, वहां उपस्थित रहने की अवधि के दौरान राज्य के भीतर 2000 रुपये प्रतिदिन की दर से तथा राज्य के से बाहर 2500 रुपये प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ता मिलता है. समिति की बैठकों के मामले में एक कैलेंडर माह में 15 दिवस तक की सीमा में दैनिक भत्ता देय है, किन्तु विधान सभा सत्र की बैठकों पर दिवस की पाबन्दी नहीं है. विधान सभा सत्र के तुरंत पहले दो दिवस एवं सत्र के बाद तुरंत एक दिवस तक की और किसी समिति की बैठकों से तुरन्त पहले और बाद में एक-एक दिवस तक की अवधि में या विधानसभा अध्यक्ष के आदेशानुसार विधान सभा सदस्य के रूप में उसके कर्तव्य से संबंधित अन्य कोई कार्य करने के लिए इस प्रकार उपस्थित रहने के लिए भी विधान सभा सदस्य दैनिक भत्ता पाते हैं.
यात्रा के लिए मिलती हैं सुविधाएं
सदस्य और उस सदस्य के साथ अन्य व्यक्ति, यदि कोई हो, सहित रेल, पोत या स्टीमर में किसी भी श्रेणी में भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी वित्तीय वर्ष में 3 लाख रुपये की सीमा तक किराये का पुनर्भरण प्राप्त कर सकेगा. यदि किसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त पुनर्भरण की रकम 3 लाख रुपये से कम है तो शेष रकम, आगामी वित्तीय वर्ष या आगे के वर्षों में जोड़ी जाएगी और वह सदस्य अपनी पदावधि की समाप्ति से पहले किसी भी समय ऐसी रकम का उपयोग कर सकता है. सदस्य द्वारा निजी वाहन से यात्रा करने पर 10 रुपये प्रति कि.मी. की दर से राशि दी जाती है. प्रत्येक सदस्य को एक पास दिया जाता है, जिससे वह और उसके साथ जाने वाला अन्य व्यक्ति राजस्थान परिवहन निगम की बस सेवा जिसमें डीलक्स और वातानुकूलित बसें भी सम्मिलित हैं, से किसी भी समय और किसी भी मार्ग पर जिस पर वे बसें चलती हों, निःशुल्क यात्रा करने का हकदार है.
चिकित्सा सुविधाएं
राजस्थान विधान सभा के सदस्य वैसी ही चिकित्सा सुविधाओं के हकदार होंगे जैसी कि 'राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचय) नियम, 2021' के अधीन राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए अनुमति मिली हुई है. इसके अनुसार चिकित्सा सुविधाएं राजस्थान सरकार स्वास्थ्य स्कीम (RGHS) के अन्तर्गत प्रदान की जाएंगी.
आवासीय सुविधाएं
जयपुर में निम्न स्थानों पर सदस्यों को प्रतिमाह प्रभार्य किराये पर निवासीय सुविधा उपलब्ध है :1. सदस्य आवास गृह (बी तथा सी टाइप) 2. विधायकपुरी में फ्लैट्स 28, 3. गांधी नगर 38 हैं. वहीं फर्नीचर के लिए भी व्यवस्था है. जयपुर में सरकारी आवास अथवा निजी/किराये के आवासों में रहने वाले सदस्य निःशुल्क 80,000 रुपये मूल्य तक का फर्नीचर का स्वप्रमाणित बीजक प्रस्तुत कर बिल का भुगतान पा सकते हैं. इसमें टेलीफोन की सुविधा के लिए जयपुर में सदस्यों की आवासीय कॉलोनी स्थित स्वागत कक्ष में (कॉमन) टेलीफोन लगाए गए हैं जहां से माननीय सदस्यगण स्थानीय कॉल कर सकते हैं जिनके लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है.
ये हैं अन्य सुविधाएं
प्रत्येक सदस्य उसी श्रेणी से जिससे वह यात्रा करने का हकदार है, प्रत्येक सत्रावधि में एक बार अपने सामान्य निवास स्थान से जयपुर तक और जयपुर से वापस अपने सामान्य निवास स्थान तक अपने पति/पत्नि (जो भी हो) को सरकारी खर्चे पर लाने ले जाने का हकदार है. सदस्यों के लिए राजस्थान हाउस, नई दिल्ली, राज्य के सर्किट हाउस और डाक बंगलों में ठहरने की ये सुविधाएँ हैं .
राजस्थान हाउस में ठहरने की सुविधा
सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा संचालित नई दिल्ली स्थित राजस्थान हाउस में ठहरने की सुविधा एक समय में लगातार 8 दिन,माह विशेष में 16 दिन और पूरे वर्ष में अधिकतम 80 दिन तक के लिए उपलब्ध है. सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा संचालित और जयपुर को छोड़कर राजस्थान में स्थित सर्किट हाउसों में ठहरने की यह सुविधा भी है. किसी सदस्य को किसी विशेष सर्किट हाउस में और किसी महीने में अधिक से अधिक सात दिन तक के लिए उपलब्ध है. सदस्य राजस्थान राज्य में स्थित सरकारी डाक बंगलों में उन्हीं शर्तों पर ठहर सकते हैं जो शर्ते राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों पर लागू होती हैं.
ये हैं अन्य सुविधाएं
प्रत्येक सदस्य की राज्य सरकार के राजस्व विभाग की ओर से सचिवालयिक सहायक के रूप में वेतन शृंखला 1 से 9 तक का एक कार्मिक उपलब्ध करवाया जाएगा या विकल्प के रूप में सचिवालयिक सहायक के बदले सदस्य 30 हजार रुपये प्रति माह प्राप्त कर सकेंगे. सदस्यों को उनके निर्वाचन क्षेत्र में भ्रमण के लिए जिला पूल से एक माह में अधिकतम 15 दिवस के लिए वाहन उपलब्ध करवाया जाता है या वाहन नहीं लेने पर अधिकतम 15.000 रुपये प्रति माह जिला कलेक्टर कार्यालय से मिलता है. प्रत्येक सदस्य अपने विधान सभा क्षेत्र में एक वर्ष में रुपये 5 करोड़ ( पांच करोड़ रुपये ) तक के जन उपयोगी परिसम्पत्तियों के निर्माण कार्य का प्रस्ताव जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में भेज सकता है, जो अभिकरण की स्थापित प्रक्रियानुसार कार्यान्वित किए जाते हैं.
ये भी पढ़ें :- Rajasthan Politics: गहलोत को फंसाने की दोहरी रणनीति! राजे-पायलट के इस दांव की सदन में भी हो रही चर्चा