Sirohi News: राजस्थान के सिरोही में एनडीपीएस कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए तस्करी के आरोपियों को आर्थिक दंड के साथ कठोर कारावास कि सजा सुनाई है. न्यायालय कि विशिष्ठ जज रूपा गुप्ता ने तस्करी के दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.


क्या कहते हैं विशिष्ठ लोक अभियोजक


विशिष्ठ लोक अभियोजक डॉ. लक्ष्मणसिंह बाला ने बताया कि सिरोही जिले के बरलूट के तत्कालीन थानाधिकारी देवी चंद ढाका को 7 दिसंबर 2012 की सुबह एक गोपनीय सूचना मिली कि ट्रक में मध्य प्रदेश से अफीम का दूध भरकर जावाल होते हुए जालोर की तरफ भेजा जा रहा है. थाना क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान ट्रक में ड्राइवर के पीछे बने बॉक्सनुमा ढक्कन का ताला लगा मिला था.


जांच में ट्रक की चाबी ट्रक में सवार ओमप्रकाश नामक युवक के पास मिली. ओम प्रकाश से लॉक खुलाकर देखा तो उसमें प्लास्टिक की पारदर्शी थैली में काले रंग का द्रव्य पदार्थ पाया गया. उसकी जांच करने पर वह अफीम का दूध मिला. उसे संदर्भ में वैध कागजात के बारे में व लाइसेंस के बारे में पूछे जाने पर किसी तरह का क़ोई वैध प्रमाण नहीं मिलने पर बक्से में पांच कट्टों का वजन करने पर 51 किलो 200 ग्राम अफीम का दूध बरामद हुआ. पुलिस ने अफीम का दूध जब्त करने के साथ ही दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया. दोनों आरोपियों को जांच के बाद आरोप पत्र सहित कोर्ट में पेश किया.


कोर्ट ने सुनाया यह फैसला 


कोर्ट में बहस के दौरान न्यायालय ने लोक अभियोजक डॉ. लक्ष्मण सिंह बाला द्वारा पेश किए गए तर्कों प्रमाणों से सहमत होकर एनडीपीएस न्यायालय की विशिष्ठ न्यायाधीश रूपा गुप्ता ने अहम फैसला सुनाते हुए अफीम दूध की तस्करी के आरोपी जैताराम पुत्र हरजीराम और ओमप्रकाश उर्फ प्रकाश पुत्र कसाराम निवासी कोटड़ा पुलिस थाना करड़ा जिला जालोर को 10-10 साल का कठोर कारावास और दो-दो लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. पूरे मामले में बाला ने कोर्ट में मजबूती से पक्ष रखा.