Rajasthan New Corona Guidelines: राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) ने कोरोना पाबंदियों में एक बार फिर छूट देते हुए संशोधित गाइडलाइन्स (Corona Guidelines) जारी की हैं. नई गाइडलाइन्स के तहत अब प्रदेश भर में रात 11 से सुबह 5 बजे तक के नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) को समाप्त कर दिया गया है. वहीं, शादी से लेकर हर समारोह में 100 लोगों की सीमा को बढ़ाकर 250 कर दिया गया है. धार्मिक स्थलों (Religious Places) पर श्रद्धालुओं के प्रवेश को अनुमति दे दी गई है. श्रद्धालु अब मंदिर से लेकर हर धार्मिक स्थल पर दर्शन करने के साथ प्रसाद भी चढ़ा सकेंगे. अब तक प्रसाद, माला चढ़ाने पर पाबंदी थी. संशोधित गाइडलाइन्स गृह विभाग की तरफ से जारी की गई हैं.


5 फरवरी से लागू होंगी नई गाइडलाइन्स 
नई गाइडलाइन्स 5 फरवरी से लागू होंगी. हर तरह के सार्वजनिक समारोह, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक गतिविधि में 250 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी. राज्य में 10वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने की मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है. नाइट कर्फ्यू खत्म होने से अब लोगों को रात भर आवाजाही की छूट रहेगी. 




क्या कहते हैं आंकड़े 
बता दें कि, राजस्थान में बृहस्पतिवार को कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण के 8073 नए मामले सामने आए हैं जबकि संक्रमण से 22 मरीजों की मौत (Death) हो गई. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, बृहस्पतिवार शाम तक राज्य में कोरोना वायरस के 8073 नए संक्रमित मिले. नए मामलों में राजधानी जयपुर (Jaipur) के 1862, जोधपुर (Jodhpur) के 765, उदयपुर (Udaipur) के 465, अलवर (Alwar) के 417, डूंगरपुर के 360, अजमेर के 344 मरीज शामिल हैं. आंकड़ों के अनुसार, राज्य में 7141 और लोग संक्रमण से मुक्त हो गए और इस समय राज्य में 59513 मरीजों का इलाज चल रहा है. राज्य में इस घातक संक्रमण में अब तक कुल 9332 लोगों की मौत हो चुकी है.


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