Rajasthan Night Curfew: राजस्थान में पूरी तरह समाप्त हुआ नाइट कर्फ्यू, यहां भी मिली लोगों को छूट
Rajasthan Night Curfew: राजस्थान सरकार ने नाइट कर्फ्यू को समाप्त कर दिया गया है. नई गाइडलाइन्स के तहत विवाह समारोह में भी 250 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति दी गई है.
Rajasthan New Corona Guidelines: देशभर में बसंत पंचमी के अवसर पर भारी संख्या में शादी विवाह के आयोजन किए जाते हैं. इस वर्ष भी इस खास मौके पर कई लोग शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. साथ ही बसंत पंचमी के दिन मंदिरों में पूजा पाठ भी किया जाता है. इसी को देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश वासियों को राहत देने के लिए कोरोना गाइडलाइन्स में किया संशोधन किया है.
कोरोना की नई गाइडलाइन्स जारी
राजस्थान सरकार के गृह विभाग की तरफ से संशोधन के बाद नई कोरोना गाइडलाइन्स जारी कर दी गई हैं. नई गाइडलाइन्स के अनुसार पूरे प्रदेश में रात्रि कालीन कर्फ्यू को खत्म कर दिया गया है. प्रदेश में कम होते कोरोना संक्रमण को देखते हुए समीक्षा भी की गई थी. समीक्षा के बाद ही संशोधित गाइडलाइन्स को जारी किया गया है. ये आदेश 5 फरवरी 2022 से लागू होगा. राजस्थान में रात का जन अनुशासन कर्फ्यू रात 11:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक लागू था, जिसे पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है.
शादी समारोह में शामिल हो सकेंगे इतने लोग
राजस्थान में अब किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल-कूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह के आयोजन में अधिकतम 250 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति दी गई हैं. विवाह समारोह में भी 250 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति दी गई है, साथ ही इससे बैंड बाजा वादकों को अलग रखा गया है. ऐसे किसी आयोजन से पहले इसकी सूचना यूआईटी पर बनाए गए ऑनलाइन पोर्टल पर http://covidinfo.rajasthan.gov.in e-intimation या 181 नंबर पर देनी होगी.
धार्मिक स्थलों में जा सकेंगे श्रद्धालु
राजस्थान में कोरोना की संशोधित गाइडलाइन्स 5 फरवरी बसंत पंचमी को लागू होंगी. साथ ही प्रदेश वासियों को कोरोना संक्रमण को लेकर सावधानी रखना जरूरी किया गया है. समस्त धार्मिक स्थलों को समय के अनुसार श्रद्धालुओं, दर्शनार्थियों के लिए खोले जाने की अनुमति प्रदान की गई है. इस दौरान फूल, माला, प्रसाद, चादर और अन्य पूजा सामग्री ले जाने की छूट दी गई है. इसके अलावा पूर्व के आदेश यथावत रहेंगे.
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