Rajasthan News: राजस्थान में नई शराब नीति जारी, जानिए क्या कुछ होगा खास
एयरपोर्ट ऑथोरिटी की मांग अनुसार अन्य राज्यों की तर्ज पर राज्य के सभी एयरपोर्ट पर वार्षिक लाइसेन्स फीस के आधार पर मदिरा की दुकानों के लिये लाइसेंस जारी किए जाएंगे.
Rajasthan News: कोरोना काल के बीच आबकारी विभाग ने अपनी नई शराब नीति जारी कर दी है. इसमें खास बात यह है कि प्रदेश में एसी युक्त मॉडल दुकानों का कॉन्सेप्ट लाया गया है, जिसमें स्पेशल शराब ही मिलेगी. साथ ही जिन व्यापारियों में 28 फरवरी तक विभाग के साथ अपना लेन-देन का हिसाब पूरा कर लिया होगा उसका उसी दुकान पर रिन्युअल हो जाएगा. अगर बकाया रहा तो उसकी दुकान की ऑनलाइन नीलामी की जाएगी. साथ ही नीति की गणित में अनुसार इस साल माइल्ड बियर सस्ती होगी, हालांकि कितनी होगी यह विभाग पर निर्भर करेगा.
क्या है नई नीति की खास बात
बता दें कि प्रदेश में कुल 7,665 दुकानें है. पिछले साल 13,250 करोड़ रुपए का लक्ष्य था जिसे बढ़ाकर 15 हजार करोड़ किया है. इस नीति की खास बात यह भी है कि यह दो साल तक के लिए है. शराब नीति एक वित्तीय वर्ष के लिए होती थी लेकिन यह दो वर्ष के लिए हैं. यानी अगर अपने विभाग के निर्धारित किए अनुसार रेवेन्यू दिया तो आगामी दो साल तक दुकान आपकी होगी. बता दें कि पहले लॉटरी सिस्टम के आधार पर दुकानों का आवंटन किया जाता था. पिछले साल से इसमें बदलाव किया और ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया शुरू की थी. साथ ही देसी और अंग्रेजी शराब की दुकानों को शामिल कर कंपोजिट किया था.
ऐसी होगी प्रदेश में मॉडल शराब दुकान
राज्य में जयपुर सहित अन्य शहरों में आवश्यकतानुसार वातानुकूलित आदि की सुविधायुक्त मॉडल शॉप RSBCL को वार्षिक लाईसेंस फीस पर आवंटित की जायेगी. इन मॉडल शॉप द्वारा प्रीमियम मदिरा, हेरिटेज मदिरा, प्रीमियम वाईन और प्रीमियम बीयर तथा Accessories का ही विक्रय अनुमत होगा. इस सम्बन्ध में प्रीमियम श्रेणी का निर्धारण RSBCL द्वारा किया जायेगा. साथ ही राजस्थान राज्य ब्रेबरीज कोर्पोरेशन लिमिटेड (RSBCL) द्वारा निजी भागीदारों के माध्यम से मॉडल शॉप का संचालन किया जायेगा.
मॉडल शॉप के संचालन के लिए RSBCL को दुकानों का आवंटन जयपुर शहर के लिये 26 लाख रुपये, जोधपुर और उदयपुर शहर के लिये 20 लाख रुपये और अन्य शहरों के लिये 15 लाख रुपये की वार्षिक लाइसेंस फीस पर किया जायेगा. निलामी द्वारा आवंटित मॉडल शॉप के संचालन की अवधि को निर्धारित शर्तों पर 2 वर्ष के लिये और बढ़ाने का प्रावधान भी होगा. ऑनलाइन निलामी की शर्ते RSBCL द्वारा निर्धारित की जाएंगी. इन दुकानों के लिये मदिरा उठाव की न्यूनतम गारण्टी राशि का प्रावधान नहीं होगा.
एयरपोर्ट पर होगी दुकान
एयरपोर्ट ऑथोरिटी की मांग अनुसार अन्य राज्यों की तर्ज पर राज्य के सभी एयरपोर्ट पर वार्षिक लाइसेन्स फीस के आधार पर मदिरा की दुकानों के लिये लाइसेंस जारी किए जाएंगे. इन दुकानों पर मॉडल शॉप के अनुरूप प्रीमियम मदिरा हेरिटेज, मदिरा प्रीमियम वाइन, प्रीमियम बीयर और Accessories का ही विक्रय अनुमत होगा. जयपुर एयरपोर्ट के लिए 20 लाख रुपए और अन्य शहरों के लिये 10 लाख रुपए की वार्षिक लाइसेंस फीस पर किया जाएगा.
राजस्थान पर्यटन विकास निगम को उनके उपलब्ध परिसर में रिटेल ऑफ दुकानों को स्थापित करने की अनुमति वार्षिक लाइसेंस फीस के आधार पर दी जाएगी. इन दुकानों के लिए भी मंदिरा उठाव की न्यूनतम गारण्टी राशि का प्रावधान नहीं होगा.
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