Rajasthan Government Issued New Corona Guidelines: राजस्थान में कोरोना की रफ्तार में कमी आई है. कोरोना की थमती रफ्तार को देखते हुए सरकार (Rajasthan Government) ने पाबंदियों में एक बार फिर छूट दी है. राज्य सरकार ने कोरोना के लोकर संशोधित गाइडलाइन्स (Corona Guidelines) जारी की हैं. नई गाइडलाइन्स के तहत अब शादी से लेकर हर समारोह में 100 लोगों की सीमा को बढ़ाकर 250 कर दिया गया है. धार्मिक स्थलों (Religious Places) पर श्रद्धालुओं के प्रवेश को अनुमति दे दी गई है. श्रद्धालु अब मंदिर से लेकर हर धार्मिक स्थल पर दर्शन करने के साथ प्रसाद भी चढ़ा सकेंगे. संशोधित गाइडलाइन्स गृह विभाग की तरफ से जारी की गई हैं.


नाइट कर्फ्यू समाप्त
प्रदेश भर में रात 11 से सुबह 5 बजे तक के नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) को समाप्त कर दिया गया है. वहीं,  नई गाइडलाइन्स 5 फरवरी से लागू होंगी. हर तरह के सार्वजनिक समारोह, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक गतिविधि में 250 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी. राज्य में 10वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने की मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है. नाइट कर्फ्यू खत्म होने से अब लोगों को रात भर आवाजाही की छूट रहेगी. 


सामने आ रहे हैं कोरोना के केस
बता दें कि, राजस्थान में बृहस्पतिवार को कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण के 8073 नए मामले सामने आए हैं जबकि संक्रमण से 22 मरीजों की मौत (Death) हो गई. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, बृहस्पतिवार शाम तक राज्य में कोरोना वायरस के 8073 नए संक्रमित मिले. नए मामलों में राजधानी जयपुर (Jaipur) के 1862, जोधपुर (Jodhpur) के 765, उदयपुर (Udaipur) के 465, अलवर (Alwar) के 417, डूंगरपुर के 360, अजमेर के 344 मरीज शामिल हैं. आंकड़ों के अनुसार, राज्य में 7141 और लोग संक्रमण से मुक्त हो गए और इस समय राज्य में 59513 मरीजों का इलाज चल रहा है. राज्य में इस घातक संक्रमण में अब तक कुल 9332 लोगों की मौत हो चुकी है.


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