Ajmer POCSO Court Verdict: राजस्थान (Rajasthan) के अजमेर की पॉक्सो अदालत (Ajmer POCSO Court) ने 13 साल की नाबालिग के साथ रेप करने के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास (Rigorous Imprisonment) और 24 हाजर रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है. पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश ने दोषी के लिए यह कठोर सजा मुकर्रर की है. दोषी साल पहले ब्यावर (Beawar) की रहने वाली नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था और फिर उसके साथ रेप किया. पीड़िता के साथ वारदात की पुष्टि डीएनए रिपोर्ट से हुई थी. अदालत ने वारदात के समय पीड़िता की उम्र 16 साल से भी कम होने पर किए गए घृणित अपराध को गंभीर मानते हुए यह सजा सुनाई है.


विशिष्ट लोक अभियोजक रुपेंद्र सिंह परिहार (Special Public Prosecutor Rupendra Singh Parihar) ने बताया कि ब्यावर सिटी थाने (Beawar City Police Station) में 23 जून 2020 को एक पिता ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ रेप होने का मामला दर्ज करवाया था. इस मामले में सुनवाई के बाद विशिष्ट न्यायाधीश बन्नालाल जाट (Special Judge Bannalal Jat) ने फैसला सुनाते हुए दोषी 28 वर्षीय साबू सिंह उर्फ डूंगर सिंह रावत (Sabu Singh aka Dungar Singh Rawat) को नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने और रेप की विभिन्न धाराओं में 20 साल के कठोर कारावास और 24 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 11 गवाह और 28 दस्तावेज पेश किए थे.


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विशिष्ट लोक अभियोजक ने यह कहा


विशिष्ट लोक अभियोजक रुपेंद्र सिंह परिहार ने कहा, ''पीड़िता के पिता ने 23 जून 2020 को ब्यावर सिटी थाने में तहरीर दी थी कि उसकी नाबालिग बेटी अपनी मौसी के साथ फतेहपुरिया गई थी. वहां से वापस निकली लेकिन घर नहीं पहुंची. पीड़िता के पिता ने रातड़िया निवासी साबूसिंह पर संदेह जताते हुए मुकदमा दर्ज करवाया था. पुलिस की तलाश में 26 जून को पीड़िता मिली. पीड़िता के बयान में आया कि साबूसिंह उसको बाइक पर अपने साथ ले गया और उसके साथ रेप किया. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी साबूसिंह को गिरफ्तार किया. वारदात के वक्त पीड़िता की उम्र महज 13 साल 11 माह 15 दिन थी.''


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