Rape Case in Bundi: बूंदी में नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में पॉक्सो कोर्ट ने दो दरिंदो को 20-20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है और 30-30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. लोक अभियोजक लोकेश ठाकोर ने बताया कि 7 जनवरी 2020 को पीड़िता के पिता ने सदर थाने में बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में बताया कि 6 जनवरी की रात पत्नी और बेटी के साथ कार्यक्रम में गया था. रात 10 बजे बेटी और पत्नी घर आ गए. पत्नी बेटी को घर पर सुलाकर वापस कार्यक्रम में आ गई.


तकनीकी अनुसंधान कर पुलिस ने दिलाई रेप मामले में सजा


सुबह 4-5 बजे हम दोनों के घर पहुंचने पर बेटी नहीं मिली. आसपास तलाश करने पर भी कोई पता नहीं चल पाया. बेटी की स्कूल कॉपी पर मोबाइल नंबर मिले, शक हुआ कि अपहरण किया गया है. मामले की जानकारी पुलिस को दी. सदर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस ने पड़ताल में तलाबगांव हाल निवासी अनंतपुरा कोटा के अनीस उर्फ हनीश पुत्र अनवर हुसैन, तलाबगांव हाल निवासी रामपुरा-खानपुर के कुलदीप मीणा पुत्र मोहनलाल को तकनीकी अनुसंधान के जरिए गिरफ्तार किया गया.


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दोनों दोषी 20-20 साल की कारावास और जुर्माने से दंडित


अपराध प्रमाणित होने पर 31 मार्च को चालान आदेश प्राप्त कर दोनों को जेल भेज दिया गया. बूंदी पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट पेश कर मामले की गंभीरता को देखते हुए सदर थानाधिकारी अरविंद भारद्वाज को केस ऑफिसर नियुक्त किया. अदालत में विशिष्ट लोक अभियोजक राकेश ठाकौर ने पैरवी करते हुए 11 गवाह और 22 दस्तावेज पेश किए. आरोप सिद्ध होने पर पॉक्सो एक्ट में विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट नं. 1 ने दोषी अनीस उर्फ हनीश और सह दोषी कुलदीप मीणा को 20-20 वर्ष कठोर कारावास और 30-30 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया. कोर्ट ने आदेश दिया कि पीड़ित को प्रतिकार योजना का लाभ दिया जाए. 


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