Bundi News: पॉक्सो कोर्ट ने रेप के आरोपी को सुनाई 10 साल की सजा, 55 हजार का जुर्माना भी लगाया
Bundi Court: राजस्थान के बूंदी में पॉक्सो कोर्ट ने दो साल पहले हुए नाबालिग से रेप के मामले में आरोपी को 10 साल की सजा और 55 हजार का जुर्माना लगाया है. मंगलवार को कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है.
Rajasthan News: राजस्थान के बूंदी में पोक्सो कोर्ट ने तालेड़ा थाना क्षेत्र के बडून्दा गांव में करीब 2 साल पूर्व हुए नाबालिग से रेप के मामले में मंगलवार को फैसला सुनाया है. इस फैसले में आरोपी युवक को 10 साल का कठोर कारावास और 55 हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया गया है. आरोपी ने घर में नाबालिग को अकेला पाकर रेप की वारदात को अंजाम दिया था. पुलिस ने कुछ ही दिनों बाद ही आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया. मामले में अंतिम सुनवाई पर आज मंगलवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया है.
मई 2020 की है घटना
विशिष्ट लोक अभियोजक महावीर मेघवाल ने बताया की घटना 14 मई 2020 की है. इस दिन पीड़िता के परिजन लहसुन की ट्रोली भरने बाड़े में गये थे, उस समय पीड़िता घर में अकेली थी. करीब 9 बजे में आरोपी 23 सालिय रवि मेघवाल निवासी बडून्दा पीड़िता के घर में घुस गया और सोती पीड़िता के साथ जबरदस्ती बंधक बनाकर रेप किया. घटना के समय पीड़िता के चिल्लाने पर उसका चचेरा भाई आ गया.
भाई के आने से आरोपी छत के रास्ते से कूदकर भाग गया. परिवार के लोगों ने आरोपी का पीछा भी किया लेकिन वह भागने में सफल रहा. यहां परिवार जन पीड़िता को थाने लेकर पहुंचे जहां पीड़िता ने उक्त मामले की रिपोर्ट तालेड़ा थाने में दर्ज करवाई. कुछ दिनों बाद आरोपी रवि को तालेड़ा थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और पुलिस ने जांच के बाद धारा 457, 376 में न्यायालय में चालान पेश किया.
मामले में 14 गवाहों को किया गया पेश
मामले में मंगलवार को न्यायालय पॉक्सो क्रम 2 में अंतिम बहस पर आरोपी को कोर्ट में पेश किया. जहां कोर्ट ने आरोपी रवि मेघवाल को धारा 457 में 5 साल का कठोर कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माना और धारा 376 में 10 साल का कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के साथ दोनों सजाओं में 55 हजार जुर्माना की सजा से दंडित किया. मामले में अभियोजन की ओर से विशिष्ठ लोक अभियोजक महावीर मेघवाल ने पैरवी करते हुए 14 गवाह और 18 दस्तावेज न्यायालय में प्रदर्शित करें और कड़ी सजा की मांग की.