Rajasthan School Calendar 2022-23: स्कूलों के लिए कैलेंडर जारी, छुट्टियों से लेकर एग्जाम की यहां जानें सारी डिटेल्स
Rajasthan News: राजस्थान में आज यानी 24 जून को स्कूलों की गर्मी की छुट्टियां खत्म हो गईं. इस बार स्कूल हफ्तेभर पहले खुल गए हैं. सरकार के शिक्षा विभाग ने स्कूलों के लिए सालभर का कैलेंडर जारी किया है.
School Calendar 2022-23 for Rajasthan: राजस्थान (Rajasthan) में गर्मी की छुट्टियों (Summer Vacation) के बाद आज से स्कूल खुल गए हैं. इससे पहले स्कूल हर वर्ष जुलाई में खुलते थे. गर्मी की छुट्टियां जल्द खत्म होने के पीछे राज्य सरकार के शिक्षा विभाग (Education Department) द्वारा जारी स्कूलों को लेकर जारी कैलेंडर (Calendar) को माना जा रहा है. स्कूली कार्यक्रम वाले इस कैलेंडर को राजस्थान में शिविरा पंचांग भी कहा जाता है.
शिक्षा विभाग कैलेंडर में स्कूलों के साल भर के क्रियान्वयन संबंधी जानकारी पेश की है. कैलेंडर में स्कूलों की छुट्टियां, समय, कार्यालय संचालन,और पूरे सत्र में प्रत्येक दिन बच्चों को क्या-क्या दिया जाता है, इस सबकी जानकारी दी गई है. कैलेंडर में दी गई जानकारी के मुताबिक, पूरे सत्र स्कूलों में 127 दिन अवकाश रहेगा और 238 कार्यदिवस रहेंगे. इस बार शीतकालीन अवकाश पांच दिन बढ़ाया गया है जबकि ग्रीष्मकालीन अवकाश सात दिन घटाया है. इस साल 10 से 23 दिसंबर तक अर्द्धवार्षिक परीक्षा होगी. वहीं, छह से 25 अप्रैल तक वार्षिक परीक्षा होगी.
शिक्षा विभाग द्वारा जारी कैलेंडर में दी गई जानकारी
- 24 जून शिक्षण सत्र 2022-2023 शुरू होगा और सामान्य प्रवेश प्रक्रिया भी शुरू होगी. प्रवेश दो चरणों में चलाया जाएगा, जिसका पहला चरण 24 जून से शुरू होगा. कक्षाओं में नियमित पढाई एक जुलाई से शुरू होगी.
- 9-12 कक्षा में प्रवेश की अंतिम तिथि 15 जुलाई या परीक्षा परिणाम घोषित होने के 10 दिन बाद तक रहेगी.
- व्यावसायिक शिक्षा संचालित विद्यालयों में योजना का प्रचार-प्रसार और नवीन विद्यार्थियों के लिए प्रवेश हेतु काउंसलिंग कार्य 21 से 30 जून तक किया जाए.
- मध्यावधि अवकाश 19 से 31 अक्टूबर तक रहेगा.
- शीतकालीन अवकाश 25 दिसम्बर 2022 से 5 जनवरी 2023 तक रहेगा.
- ग्रीष्मावकाश 17 मई 2023 से 23 जून 2023 तक रहेगा.
- बाल-सभा, पीटीएम, एसएमसी, एसडीएमसी की बैठकों में तम्बाकू निषेध क्षेत्र, तम्बाकू मुक्त विद्यालय की गाइड लाइन और COTPA ACT 2003 की जानकारी दी जाए ताकि विद्यालय और उसके आसपास के क्षेत्र को तम्बाकू मुक्त रखे जाने के प्रावधान की समुचित पालना हो सके.
बच्चों को दी जाएंगी ये गोलियां
- प्रत्येक सोमवार को कक्षा एक से पांच तक के छात्र-छात्राओं को आयरन की पिंक गोली और कक्षा छह से 12 तक के छात्र-छात्राओं को आयरन फोलिक एसिड की नीली गोली मध्यान्ह भोजन के बाद दी जाएगी.
- कक्षा एक में प्रवेश के समय राज्य सरकार द्वारा संशोधित प्रावधान के अनुसार विद्यार्थियों की आयु पांच वर्ष या उससे अधिक लेकिन सात वर्ष से कम निर्धारित की गई है.
- एक पारी में संचालित होने वाले विद्यालयों के लिए समय सारिणी भी जारी हुई. इसमें एक अप्रैल से 30 सितम्बर तक सुबह 7:30 बजे से एक बजे तक और एक अक्टूबर से 31 मार्च तक सुबह 10 बजे से 4 बजे तक स्कूल खुलेगा.
- प्रत्येक सप्ताह में आने वाले उत्सवों को उसी सप्ताह के शनिवार (No Bag Day) के अन्य कार्यक्रम के साथ मनाया जाए.
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- 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर को पूर्ण अवकाश होने पर भी उस दिवस को उत्सव मनाया जाना अनिवार्य है. शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों की उनके स्कूलों में उपस्थिति अनिवार्य है.
- मध्यावधि अवकाश, शीतकालीन अवकाश और ग्रीष्मावकाश में विद्यालयों के मंत्रालयिक एवं चतुर्थश्रेणी कर्मचारी केवल राजपत्रित अवकाश ही लेंगे.
- प्रत्येक संस्था प्रधान इस पंचांग में निर्दिष्ट अवकाशों के अतिरिक्त सत्र में दो दिवसों का अवकाश घोषित कर सकते हैं, जिनमें से एक मध्यावधि अवकाश से पहले एवं दूसरा मध्यावधि अवकाश के बाद किया जाए.