Rajsthan News: राजस्थान के ब्यावर में कुछ दिन पहले पारिवारिक विवाद के दौरान सास-ससुर की शिकायत पर बहू को जेल भेज दिया गया था. वहीं अब जमानत पर जेल से बाहर आई बहू ने सास-ससुर के खिलाफ दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है.
'प्रताड़ित करते सास-ससुर'
ब्यावर के चंपानगर इलाके में रहने वाली 32 वर्षीय विवाहिता ने बताया कि उसका विवाह 18 अप्रेल 2017 को लक्ष्मीनारायण सिंहल के बेटे गौरव से हुआ था. शादी के बाद ससुराल जाने पर पता लगा कि पति मानसिक रोगी है और जोधपुर के एम्स अस्पताल में उसका इलाज जारी है. पति की शारीरिक स्थिति ठीक नहीं होने से पांच साल में संतान नहीं हुई तो सास-ससुर बांझ कहकर प्रताड़ित करने लगे.
शांतिभंग के आरोप में भिजवाया जेल
पीड़िता का आरोप है कि शादी के बाद से ही पांच लाख रुपए की डिमांड करते हुए ससुराल पक्ष दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा है. कुछ दिन पहले रिश्तेदार सी.पी. सिंहल ने दो लड़कों को भेजा. दोनों लड़के गाली-गलौच करते हुए धक्के देकर घर से बाहर निकालने लगे लेकिन कामयाब नहीं हो पाए और भाग गए. इसके बाद सास-ससुर ने घर से बाहर निकाल दिया तो पति के साथ किराए के मकान में रहने लगी. इस बीच एसडीएम ने फोन कर बुलाया. एसडीएम कोर्ट पहुंची तो शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.
सास-ससुर पर दहेज प्रताड़ना का आरोप
पीड़िता का आरोप है कि सास-ससुर ने सारा सामान हड़प लिया और मानसिक रोगी बेटे के साथ घर से बाहर निकाल दिया. अब दोनों पति-पत्नी किराए के मकान में गुजर-बसर कर रहे हैं. आर्थिक तंगी के कारण खाने की व्यवस्था भी नहीं हो रही. पीड़िता की तहरीर पर शहर थाना पुलिस ने आरोपी ससुर लक्ष्मीनारायण सिंहल और सास मंजू सिंहल के खिलाफ मारपीट के अलावा दहेज प्रताड़ना के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है. मामले की जांच पुलिस निरीक्षक विद्या मीणा को सौंपी है.
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