Rajasthan Private School Admission News: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (Right of Children to Free and Compulsory Education Act) के तहत राजस्थान (Rajasthan) के प्राइवेट स्कूलों में भर्ती के लिए सोमवार से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. अभिभावकों को सभी दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इसके लिए प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने प्रवेश कार्यक्रम जारी कर दिया है. 30 अप्रैल तक तो निजी स्कूलों की प्रोफाइल अपडेट करनी थी. अभिभावक से 15 मई तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं, जबकि 17 मई को आवेदनों की लॉटरी निकाल कर प्राथमिकता तय की जाएगी.
वहीं खाली रही सीटों के लिए दूसरा चरण 1 जून से प्रारंभ होगा. प्रक्रिया दो चरणों में होगी यानी पहले चरण की एडमिशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब सीटें खाली रह जाएंगी तो दूसरे चरण के आवेदनों की जांच 1 जून से शुरू होगी. ये पूरी प्रक्रिया 20 जुलाई तक चलेगी. आरटीई के तहत पहली कक्षा में बच्चों को एडमिशन मिलेगा. इसके लिए बच्चे की उम्र 5 से 7 साल के बीच होनी चाहिए. इसके अलावा बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट और मूल या स्थायी निवास के दस्तावेज लगाने होंगे. दो कैटेगरी दुर्बल वर्ग और असुविधा समूह में आने वाले बच्चों को एडमिशन मिलेगा.
असुविधा समूह में आएंगे ये बच्चे
दुर्बल वर्ग में वे बच्चे आएंगे, जिनके माता-पिता की आय 2.50 लाख रुपये सालाना या उससे कम हो, जबकि असुविधा समूह में एससी, एसटी वर्ग के अलावा अनाथ बच्चे, एचआईवी या कैंसर पीड़ित या इन बीमारी से प्रभावित माता-पिता के बच्चे, युद्ध विधवा के बच्चे, बीपीएल और निःशक्त बच्चे शामिल हैं. उदयपुर जिले के शिक्षा अधिकारी एलिमेंट्री वीरेंद्र सिंह यादव ने बताया कि निदेशालय से प्रोग्राम जारी कर दिया गया है. यह प्रवेश निजी स्कूल की टोटल सीट के 25 प्रतिशत पर होगा. अभिभावक 2 मई से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जो 15 मई तक चलेंगे.
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