Rajasthan: नया उद्योग लगाना हो तो खादी बोर्ड में ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन, मिलेगा 50 लाख तक लोन
Rojgar Srijan Yojana: रोजगार सृजन योजना के तहत विनिर्माण उद्योग के लिए 50 लाख तक एवं सेवा उद्योग के लिए 20 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाएगा. आवेदक का आठवीं पास होना आवश्यक है.
Rajasthan News: यदि आप नया उद्योग लगाना चाहते हैं तो खादी बोर्ड में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. रोजगार सृजन योजना के तहत विनिर्माण उद्योग के लिए 50 लाख तक एवं सेवा उद्योग के लिए 20 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाएगा. प्रावधान के अनुसार 15 से 35 प्रतिशत तक प्रोजेक्ट लागत का मार्जिन मनी अनुदान देय है. विनिर्माण उद्योग के लिए 10 लाख एवं सेवा उद्योग के लिए 5 लाख से अधिक प्रोजेक्ट लागत के लिए आवेदक का आठवीं पास होना आवश्यक है.
ऐसे कर सकते हैं आवेदन
वर्तमान में इस योजना में अब नए आवेदकों के लिए पीएमईजीपी ई-पोर्टल पर प्रक्रिया को और अधिक सरलीकृत किया है. इस योजना में उद्योग स्थापित करने के लिए पात्र इच्छुक नव युवक-युवतियों, बेरोजगार, दस्तकार या शिल्पकार तकनीकी दक्ष व प्रथम पीढ़ी के ग्रामीण उद्यमी अपना आवेदन वेबसाइट www.kvic.org.in अथवा पीएमईजीपी मोबाइल एप के माध्यम से केवीआईबी एजेंसी का चयन कर पीएमईजीपी पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर आवेदक आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर आवेदन कर सकते हैं.
आवेदन के साथ करना होगा यह काम
आवेदन के साथ आवेदकों को स्कोर कार्ड पूरा भरना आवश्यक है. आवेदक को फोटो, आधार कार्ड, आबादी का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) शिक्षा का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (SC/ST/OBC/MINO/EX.SER ) परियोजना रिपोर्ट, विशिष्ट श्रेणी का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो), शिक्षा का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो), राशन कार्ड, निवास मकान के स्वामित्व एवं निवास (स्वयं/पुश्तैनी) संबंधी जानकारी, आयकर विवरण (इनकम टैक्स रिटर्न यदि हो तो), जीवन बीमा संबंधी समस्त इंश्योरेंस पॉलिसी, बचत खाता पासबुक की प्रति, बचत खाता खोलने की दिनांक तथा उधार साख (यदि हो तो), जीएसटी नंबर या शॉप एक्ट (यदि हो तो) आदि दस्तावेजों को आवेदन के साथ अपलोड करना होगा.
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