Rajasthan News: जन्म-मृत्यु और विवाह पंजीयन में जन आधार कार्ड की बाध्यता तो हटा दी गई है, लेकिन ऑनलाइन आवेदन में लिंक नहीं हटने से लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है. इसके कारण जोधपुर नगर निगम उत्तर व दक्षिण में सैकड़ों आवेदन निस्तारण के लिए अटके पड़े हैं. इससे विभिन्न प्रतिभागी परीक्षाओं में आवेदन करने वाले युवाओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. 


हटाई बाध्यता
निगम ने ऑनलाइन आवेदन में आने वाले लिंक को (जन-आधार कार्ड जोड़ने के लिए) हटाने के लिए निगम उत्तर व दक्षिण के रजिस्ट्रार (जन्म- मृत्यु) प्रमाण पत्र बनाने वाले विभाग का अलग ही कहना है कि उनके पास कोई आदेश आया ही नहीं है. जिसके बिना जनाधार के जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा. नगर निगम में सैकड़ों लोगों के जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र अटके हुए हैं, कई लोग चक्कर काट रहे हैं लेकिन उनकी सुनने वाला कोई भी नहीं हैं.


30 जून को दिया गया आदेश
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय राजस्थान जन्म मृत्यु रजिस्टर सुदेश कुमार ने एबीपी न्यूज़ से बातचीत करते हुए बताया कि जनाधार की बाध्यता को हटा दिया गया है. यह 30 जून को आदेश विभाग के द्वारा निकाला गया और सभी संबंधित विभागों में भेज दिया गया है. यह ऑनलाइन प्रक्रिया है और इस ऑनलाइन प्रक्रिया के साथ ही विभाग के द्वारा आम लोगों को परेशानी नहीं हो इसलिए आदेश को अपलोड कर दिया गया है. 


'जन आधार' अब लोगों के लिए दुविधा बना
राजस्थान के मूल निवासियों को राज्य सरकार की योजनाओं का सीधे लाभ देने के उद्देश्य से शुरू की 'जन आधार' योजना लोगों के लिए तब परेशानी का सबब बन गई. सरकार ने प्रदेश में सभी निकायों, पंचायतों में जन्म-मृत्यु व विवाह पंजीयन के लिए इसे अनिवार्य कर दिया था. विशेषकर उन लोगों को ज्यादा परेशानी हुई जो दूसरे राज्यों से यहां आए हैं. दरअसल जन आधार कार्ड उन्हीं लोगों का बन रहा है, जो राजस्थान के मूल निवासी हैं. ऐसे में अन्य राज्यों से जोधपुर आकर शादी करने वाले वर-वधु को ज्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि उनके राज्यों में जन आधार कार्ड की व्यवस्था नहीं है. यहीं हाल जन्म-मृत्यु के पंजीयन में हो रही थी.


विवाह पंजीयन में भी आ रही अड़चन
नई व्यवस्था से किसी आवेदक ने अभी तक जन आधार कार्ड नहीं बनाया तो उसका भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है. वहीं जो दूसरे राज्य से शादी करने यहां आए हैं, जिसमें लड़की जोधपुर (राजस्थान) की और लड़का किसी दूसरे राज्य का होने से लड़की का तो जन-आधार कार्ड है, लेकिन लड़के का नहीं हैं तो उसका विवाह रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है. इसी तरह कोई मरीज या व्यक्ति जो दूसरे राज्य का है और इलाज के दौरान या दुर्घटना में राजस्थान के किसी शहर या हॉस्पिटल में मौत हो गई है तो ऐसे व्यक्ति के मृत्यु प्रमाण पत्र बनने में भी बाधा आ रही है.


इसी तरह केंद्रीय सर्विस (रेलवे, कस्टम, सीबीआई या अन्य किसी डिपार्टमेंट) से कुछ समय के लिए ट्रांसफर होकर जोधपुर या राजस्थान में पदस्थापित कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए भी यह आदेश परेशानी का कारण बना हुआ है.


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