Rajasthan News: राजस्थान के कई जिलों में अतिव्रष्टि और भारी बारिश का दौर जारी है. कई क्षेत्रों में जलभराव व नदियां उफनने लगी हैं. वहीं इस अतिवृष्टि से किसानों की फसलों को हो रहे नुकसान का मुआवजा जल्द से जल्द मिले, इसको लेकर सीएम गहलोत ने मंत्रियों और अधिकारियों को निर्देशित किया है. राज्य में हो रही बरसात से जलभराव के कारण फसल खराब होने पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत नुकसान की भरपाई के लिए 72 घंटे के अंदर जिले में कार्यरत बीमा कंपनी को सूचना देना जरूरी है.


कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि राज्य में वर्तमान में कुछ स्थानों पर अतिवृष्टि के कारण किसानों की फसलों में नुकसान होने की आशंका है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत जलभराव के कारण बीमित फसल में नुकसान होने पर किसान को व्यक्तिगत आधार पर बीमा आवरण उपलब्ध कराने का प्रावधान है. खरीफ 2022 में बीमित फसल को जलभराव के कारण नुकसान होने पर घटना घटने के 72 घंटे में जिले में कार्यरत बीमा कंपनी को सूचना देना आवश्यक है. 


72 घंटे में करें सूचित
किसानों की फसलों में हो रहे नुकसान की सूचना बीमा कंपनी के टोल फ्री नम्बर और क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के माध्यम से दे सकते हैं. इसके अलावा प्रभावित किसान जिलों में कार्यरत बीमा कंपनी, कृषि कार्यालय और संबंधित बैंक को भी हानि प्रपत्र भरकर सूचना दे सकते हैं. लेकिन किसान द्वारा घटना घटने के 72 घंटे में संबंधित बीमा कंपनी को सूचित किया जाना जरूरी है. 


इस नंबर पर करें कॉल
कृषि मंत्री ने राज्य में कार्यरत बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर की जानकारी देते हुए बताया कि बूंदी, डूंगरपुर और जोधपुर के किसान फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के नंबर 18002664141 पर सूचना दे सकते हैं.


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