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Jodhpur News: पति ने घर से निकाला तो प्रेमी के साथ लिव-इन में रहने लगी, परिजनों के डर से HC में लगाई गुहार, पुलिस सुरक्षा के आदेश
राजस्थान के जोधपुर में लिव-इन में रह रहे एक जोड़े की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पुलिस को उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया. जोड़े ने परिजनों से खुद की जान को खतरा बताया है.
Jodhpur Crime News: राजस्थान के जोधपुरमें लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे एक प्रेमी जोड़े ने परिवार से जान का खतरा बताते हुए कोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगाई है. वहीं हाईकोर्ट ने जोड़े की याचिका पर सुनवाई करते हुए जोधपुर ग्रामीण एसपी को उन्हें पुलिस सुरक्षा देने का आदेश दिया है. बता दें कि प्रेमिका के साथ लिव-इन में रह रहा युवक महबूब खान पहले से शादीशुदा है और उसके 5 बच्चे भी हैं.
ये है मामला
जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र ओसियां के रहने वाले हिना व महबूब खान ने हाईकोर्ट में सुरक्षा को लेकर गुहार लगाई थी. इस जोड़ ने हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा है कि, वे लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे है लेकिन हिना के परिवारवाले उनके रिश्ते से नाराज हैं. इस वजह से हिना के परिजनों से दोनों को जान व माल का खतरा बना हुआ है और वे लगातार उन्हें धमकियां दे रहे हैं . वहीं हाईकोर्ट में दोनों की ओर से अधिवक्ता निखिल भण्डारी ने बहस करते हुए मांग की कि ओसियां व जोधपुर पुलिस प्रशासन को यह आदेश दिया जाए कि वे लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले प्रेमी- प्रेमिका को पुलिस सुरक्षा प्रदान कराएं.
पीड़ितों के वकील ने कोर्ट में क्या कहा
एडवोकेट निखिल भण्डारी ने हाईकोर्ट के सामने यह भी बहस की कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में सभी नागरिकों को जीवन जीने तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मूलभूत अधिकार प्राप्त हैं और किसी के द्वारा भी इसका उल्लंघन व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हैं. वकील ने कोर्ट को बताया कि हिना के पति ने उसके साथ मारपीट करके उसे अपने घर से 3 साल पहले निकाल दिया था. हिना पिछले 3 वर्षों से अपने मायके में रह रही थी. वहीं महबूब खान की पत्नी की मौत हो चुकी है. वे दोनों अपनी मर्जी से लिव-इन रिलेशनशिप में राजीखुशी रह रहे है. महबूब खान की पूर्व पत्नी जुबैदा के 5 बच्चे महबूब खान के साथ ही रह रहे है.
अदालत ने लिव-इन में रह रहे जोड़े को पुलिस सुरक्षा देने का आदेश दिया
वहीं मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रेखा बोराणा ने तर्को से सहमत होते हुए लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले शादी-शुदा प्रेमी प्रेमिका को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का आदेश पारित कर दिया.
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