Rajasthan के कई जिलों में आज से 4 घंटे के लिए धारा 144 लागू, जानिए- प्रशासन ने क्यों दिए ये आदेश?
Makar Sankranti 2023: राजस्थान के कई जिले के कलेक्टरों ने जो आदेश जारी किया है उनमें चाइनीज मांझे का उपयोग और बिक्री के साथ ही चार घंटे तक पतंगबाजी पर रोक के आदेश हैं.
Rajasthan News: आज मकर सक्रांति है और इस मौके पर दूर-दूर से लोग अपने रिश्तेदारों या दोस्तों के घर जाते हैं. वहां एकत्रित होकर मकर सक्रांति को अलग-अलग अंदाज में मनाते हैं. कहीं पतंगबाजी करते हैं तो कहीं खेल खेलते हैं, लेकिन आज राजस्थान के कई जिलों में चार घंटे तक धारा 144 लागू रहेगा. इस दौरान प्रशासन द्वारा जारी आदेशों की पालना करनी होगी. इसके लिए कई जिला कलेक्टरों ने अपने-अपने जिलों में आदेश जारी कर दिए हैं और इसकी पालना करवाने के लिए पुलिस तैनात रहेगी. पुलिस ने भी आदेश की कॉपी शहरों के सभी संगठनों को भेज दिया है और आदेश की पालना करने के निर्देश दिए हैं.
दरअसल, जिला कलेक्टरों ने जो आदेश जारी किया है उनमें चाइनीज मांझे का उपयोग और बिक्री के साथ ही चार घंटे तक पतंगबाजी पर रोक के आदेश हैं. इसके पीछे कारण है कि हर साक धातु निर्मित धागों के कारण कई लोग घायल होते हैं और इससे मौत भी हो जाती है. यही नहीं पेड़ों पर बैठे पक्षी भी उसमें उलझ जाते हैं या उड़ते हुए चपेट में आ जाते है, जिससे उनकी मौत हो जाती है. इन्हीं की रोकथाम करने के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं. हालांकि, इस बार भी धागों से घटनाएं हुई हैं, लेकिन पिछली बार की तुलना में मामले कम है.
इन चार घंटो में करनी होगी यह पालना
जिला कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं कि जिले में मकर सक्रांति पर्व पर पतंगबाजी हेतु धातु मिश्रित मांझे के प्रयोग से दोपहिया वाहन चालकों और पक्षियों को होने वाले जान-माल के नुकसान को रोकने के लिए या आदेश जारी हुआ है. साथ ही विद्युत संचालन को बाधारहित बनाने की दृष्टि से धातु निर्मित मांझे थोक और खुदरा बिक्री और उपयोग को जिले की सीमाओं में प्रतिबंधित करने के लिए धारा 144 के प्रावधानों को लागू किया है. कलेक्टर ने यह आदेश 31 जनवरी तक प्रभावी रहने की जानकारी देते हुए स्पष्ट किया है कि इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन किए जाने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा. साथ ही यह भी आदेश है कि सुबह 6 बजे से 8 बजे और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक पतंगबाजी पर रोक रहेगी.