Rajasthan News: राजस्थान में ढाई साल बाद गरीब परिवारों के लिए राहत की खबर सामने आई है. दरअसल प्रदेश सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने के लिए पोर्टल को शुरू कर दिया है. जिसमें ऑनलाइन आवेदन कर इस योजना में नाम जुड़वा सकते हैं. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में 10 लाख से अधिक लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना जोड़ने के लिए घोषणा की थी और उसके बाद सरकार ने यह पोर्टल शुरू किया है. बता दें कि इस योजना के तहत सरकार गेहूं, चावल आदि गरीबों को 2 रुपये किलो में वितरित करती हैं. 


जिला रसद अधिकारी शिवजी लाल जाट ने बताया कि 16 सितंबर से शुरू किया गया था. लेकिन पोर्टल तकनीकी खामी के चलते एक हफ्ते तक सुचारू रूप से नहीं चल पाया. लेकिन, अब तकनीकी फॉल्ट को सही कर दिया गया है जिसके बाद आवेदन के जा सकते हैं. उन्होंने बताया कि इन आवेदनों को जांच के लिए संबंधित अधिकारियों को भिजवाया जाएगा. इसमें शहरी क्षेत्र के आवेदन नगर परिषद तथा ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत समिति में भिजवाया जाएगा. इसके बाद खाद्य सुरक्षा योजना में तय किए गए मानदंडो के आधार पर आवेदक परिवारों की जांच की जाएगी. जांच के बाद नगर परिषद व पंचायत समिति की अनुशंसा के आधार पर योजना में नाम जोड़ने की कार्रवाई की जाएगी. जिसे बाद में जिला रसद अधिकारी कार्यालय में भिजवाया जाएगा.


वर्ष 2020 में बंद हुआ था पोर्टल
रसद अधिकारी शिवजी लाल जाट ने बताया कि साल 2020 में कोरोना काल के दौरान सरकार की ओर से खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल बंद कर दिया गया था. नए आवेदन भी स्वीकार नहीं किए गए. वहीं किसी भी परिवार का योजना में नाम जोड़ना भी बंद कर दिया गया. इस वित्तीय बजट में मुख्यमंत्री की ओर से दस लाख परिवारों को राज्य स्तर पर खाद्य सुरक्षा के तहत चयनित कर गेहूं उपलब्ध कराने की घोषणा की गई थी. इसके बाद अब पोर्टल को शुरू किया गया है. रसद अधिकारी शिवजी लाल जाट ने बताया कि पूर्व में भी प्रदेश भर में ऑफलाइन रसद विभाग में कई लोग इस आवेदन को देकर गए थे. उन सभी आवेदनों को यहां ऑनलाइन दर्ज करवा कर पात्रता की जांच करवाई जाएगी और उन्हें इस योजना में जोड़ा जाएगा. 


30 दिन में करनी होगी कमी पूर्ति
राजस्थान खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से जारी किए गए आदेशों के अनुसार किसी भी आवेदन में कमी पाए जाने पर उसे ई-मित्र पर अपडेट करने के लिए भेजा जाएगा. इन ई-मित्र पर 30 दिन में कमियों की पूर्ति करनी होगी. इसके बाद ही आवेदन को जांच के लिए भेजा जाएगा. अगर 30 दिन में आवेदन की कमी पूर्ति नहीं होती है तो आवेदक का टोकन निरस्त हो जाएगा. इसके बाद फिर से आवेदन करना होगा. दूसरी ओर से अगर कोई गलत तथ्य जुड़वाता है तो उसका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा. साथ ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी.


यह परिवार हो सकेंगे पात्र
सरकार ने इस योजना में पात्र व्यक्ति के लिए नियमावली भी तय की है जिसके तहत शहरी घरेलू कामकाजी महिलाएं, गैर सरकारी सफाईकर्मी, स्ट्रीट वेंडर, ट्रांसजेंडर, नि:संतान वृद्ध दम्पत्ति, अन्त्योदय परिवार, बीपीएल परिवार, स्टेट बीपीएल परिवार, अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी शामिल होंगे. इसके अलावा मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, सीएम एकल नारी योजना, इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना, राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना, निराश्रित पुनर्वास योजना, वरिष्ठ नागरिक जिनका स्वतंत्र राशन कार्ड हो, सीएम जीवन रक्षा कोष, एकल महिलाएं, श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक, कचरा बीनने वाले सहित 32 प्रकार के परिवार मापदण्डों में चयनित हो सकेंगे.


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