Rajasthan: एकल पट्टा प्रकरण में कोर्ट ने जयपुर एसीबी कोर्ट को यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के खिलाफ एसपी स्तर से उच्च अधिकारी से जांच के लिए आदेश दिए हैं. अदालत ने अंतिम रिपोर्ट (फाइनल रिपोर्ट) को अस्वीकार कर दिया है. ऐसे में बीजेपी के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने राज्यपाल को पत्र लिखकर पारदर्शी जांच के लिए मंत्री को इस्तीफा देने की मांग की है. इस्तीफा नहीं देने पर राज्यपाल से मांग की गई है कि मंत्री को बर्खास्त किया जाए.


गुंजल ने कहा सरकार में मंत्री के खिलाफ आईजी, डीआईजी क्या जांच करेंगे. इस मामले में भ्रष्टाचार निरोधक मामलों की जयपुर स्थित विशेष कोर्ट ने एकल पट्टा प्रकरण में एसीबी की ओर से नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल और नगर विकास विभाग के तत्कालीन सचिव एन एल मीणा के पक्ष में क्लोजर रिपोर्ट को पुनः जांच के लिए लौटा दिया था. 


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मुख्यमंत्री से की इस्तीफा लेने की मांग
कोर्ट ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो महानिदेशक को निर्देशित किया है कि मामले की जांच पुलिस अधीक्षक से वरिष्ठ अधिकारी से करवाई जाए. लेकिन गुंजल ने मांग करते हुए कहा कि मंत्री के खिलाफ आईजी डीआईजी निष्पक्ष जांच नहीं कर सकते. भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करने वाले मुख्यमंत्री को मंत्री धारीवाल से इस्तीफा लेना चाहिए. कांग्रेस का राज आते ही एफआर लगवा ली. ये भ्रष्टाचार का बड़ा स्कैंडल है. बिना मंत्री की बर्खास्तगी और पद से इस्तीफा लिए बिना पारदर्शी जांच की कोई संभावना नहीं है.


तीन महीने में जांच पूरी करने के दिए निर्देश
गौरतलब है की वर्ष 2011 में जयपुर जेडीए में एकल पट्टा जारी करने में धांधली की शिकायत पर मामला दर्ज किया था तब से लेकर अब तक मामले में कार्रवाई जारी है. एसीबी ने जयपुर स्थित विशेष कोर्ट ने एकल पट्टा प्रकरण में एसीबी की ओर से राजस्थान सरकार में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और नगर विकास विभाग के तत्कालीन सेक्रेटरी एन एल मीणा के पक्ष में अंतिम रिपोर्ट यानी एफआर लगाने पर पुनः जांच के लिए लौटा दिया था. कोर्ट ने एसीबी के डीजी को निर्देशित किया है कि मामले की जांच एसपी से वरिष्ठ अधिकारी से करवाई जाए. कोर्ट ने एसीबी के डीजी को कहा है एसपी से उच्च स्तर के अधिकारी से तीन माह में जांच पूरी कराए. कोर्ट ने यह आदेश परिवादी रामशरण सिंह की पिटीशन पर दिए.


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