Indian Railways Luggage Rules: अगर आप भी ट्रेन के मुसाफिर हैं, तो ये खबर आपके लिए है. आप ट्रेन में निर्धारित सीमा से अधिक सामान लेकर यात्रा नहीं कर सकते. नियमों का उल्लंघन करने पर आपको छह गुना ज्यादा चार्ज चुकाना पड़ सकता है. रेल यात्रियों को सामान का टिकट भी बनवाना होगा. आम तौर से मुसाफिरों को जानकारी नहीं होती है कि यात्रा करने पर साथ ले जाए जाने वाले सामान को भी बुक करवाना पड़ता है.
ट्रेन में ज्यादा सामान ले जाना पड़ सकता है भारी
अगर यात्री के पास निर्धारित छूट से ज्यादा सामान पाया जाता है तो रेलवे छह गुना चार्ज वसूल सकता है. जोधपुर के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक जितेंद्र मीणा का कहना है कि निर्धारित छूट से अधिक सामान को न्यूनतम चार्ज पर बुक करवाने की व्यस्था रेलवे में बहुत पहले से लागू है. टिकट चेकिंग स्टाफ से नियमों का पालन करवाया जाता है. यात्रा को सुगम और तनावमुक्त बनाने के लिए साथ ले जाने वाले सामान को रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध मशीन से तोल लिया जाना चाहिए ताकि दी गई छूट से ज्यादा सामान के वजन का पता लग सके.
आप जिस ट्रेन में जा रहे हैं उसी में अगर अपना अतिरिक्त सामान ले जाना चाहें, तो उसके लिए आपको 30 मिनट पहले लगेज ऑफिस में जाकर बुकिंग करवानी होगी. आप जब अपना टिकत बुक कराते हैं, तब सामान की भी एडवांस बुकिंग करवाई जा सकती है. आईआरसीटीसी के निर्देश हैं कि अगर आपने लगेज को सही ढंग से पैक नहीं किया होगा तो उसकी बुकिंग नहीं की जाएगी. रेलवे के मुताबिक, एसी फर्स्ट क्लास में 70 किलोग्राम तक और एसी सेकंड क्लास में 50 किलोग्राम तक फ्री लगेज की अनुमति है.
यात्रा शुरू करने से पहले जान लें रेलवे के नियम
एसी 3-टियर स्लीपर, एसी चेयर कार और स्लीपर क्लास में 40 किलोग्राम तक का सामान आप ले जा सकते हैं. इसके अलावा 2-क्लास की सीमा 25 किलोग्राम तक है. न्यूनतम सामान शुल्क 30 रुपये होगा. डीआरएम गीतिका पांडेय ने बताया कि व्यवस्था भारतीय रेल में पहले से ही लागू है. यात्री को निर्धारित छूट की सीमा से अधिक सामान होने की स्थिति में अपने टिकट पर रेलवे स्टेशन के पार्सल कार्यालय से बुक करवा लेना चाहिए. वरना ट्रेन या गंतव्य स्थल पर चेकिंग के दौरान छूट के अतिरिक्त वजन वाले सामान का रेलवे नियमानुसार ज्यादा चार्ज देना पड़ सकता है.