Rajasthan News: देशभर में गैरकानूनी तरीके से रुपये के लेन-देन का हवाला का कारोबार फल-फूल रहा है. हवाला कारोबारी बिना चेक साइन किए बिना लिखा पढ़ी किए लाखों करोड़ों रुपये का व्यापार कमीशन पर करते हैं. बेरोकटोक हवाला कारोबार अब तेजी से बढ़ने लगा है. इसी तरह के एक हवाला कारोबारी के यहां पर पुलिस ने दबिश दी तो हवाला कारोबारी अपने रुपए को थैले में भरकर बाहर निकलने लगा. पुलिस ने पूछताछ में युवक सही जवाब नही दे पाया के बाद गिरफ्तार किया गया है.
जोधपुर पुलिस कमिश्नर जिला पश्चिम की स्पेशल टीम और चौपासनी हाउसिंग बोर्ड पुलिस ने हरि नगर में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके पास से हवाला कारोबार के 45.40 लाख रुपए जब्त किए है. रुपए के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दिए जाने पर रुपए को सीआरपीसी की धारा 102 में जब्त कर लिया गया है. अब पुलिस पूछताछ में जुटी है.
नहीं दे पाया संतोषजनक जवाब
दरअसल चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थानाधिकारी जुल्फिकार अली ने बताया कि डीएसटी पश्चिम के प्रभारी एसआई मनोज कुमार को मुखबिरी सूचना मिली कि मकान नंबर 236 हरि नगर में एक व्यक्ति के पास में बड़ी मात्रा में हवाला के रुपए आए हैं. इस पर पुलिस की टीम ने डीएसटी के साथ मिलकर वहां पर रेड की. तब एक व्यक्ति घर से बाहर बैग लेकर आते दिखा. इस पर बैग के बारे में पूछने पर इसमें कितने रुपए हैं इस बारे में अनभिज्ञता जता दी. तब पुलिस ने रुपये गिने तो वह 45.40 लाख निकले. शख्स रुपये के बारे में सही जानकारी नहीं दे पाया. इस पर रुपए सीआरपीसी की धारा 102 में जब्त कर लिए गए.
मौके पर मिले व्यक्ति भीलवाड़ा के सुवाना हाल मकान नंबर 236 हरि नगर निवासी धर्मदास उर्फ राहुल पुत्र नारायण दास को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस की टीम में डीएसटी के प्रभारी मनोज कुमार के अलावा साइबर सैल के हैडकांस्टेबल प्रेम चौधरी, हैडकांस्टेबल बजरंग सिंह व अन्य शामिल थे.
क्या होता है हवाला कारोबार
रुपये को दुनिया की एक जगह से दूसरे पर गैरकानूनी रूप से हस्तांतरण का नाम ही हवाला है और इसमें सबसे अहम भूमिका एजेंट या बिचौलिए या जिसे मध्यस्थ कह सकते हैं, उसकी होती है. ये बिचौलिए शायद ही कभी किसी लेन देन का रिकॉर्ड छोड़ते हैं. हवाला के जरिए रुपया कहां से निकल कर कहां पहुंच रहा है, इसे पता लगाने में सबसे बड़ी बाधा होते हैं. रुपये को दुनिया के एक हिस्से से दूसरी जगह ट्रांसफर करना और वो भी बगैर उसे हिलाए हुए. इसके लिए न तो बैंकों की जरूरत है न ही करेंसी एक्सचेंज की, न तो कोई फॉर्म भरना. होगा तो एक वो जो रुपए भेजेगा दूसरा वो जिसके पास रुपए आएंगे और बीच में कम से कम दो मध्यस्थ.
ये हैं नियम
जबकि आम आदमी व बिजनेसमैन के लिए रुपए किस लेने वह देने पर कई सारे प्रतिबंध हैं. एटीएम से आम आदमी 20 हजार रुपये से अधिक निकासी नहीं कर सकता है. कोई भी व्यक्ति बैंक में 50 हजार जमा करवाना चाहता है तो उसे अपने पैन कार्ड की डिटेल भी शामिल करनी पड़ती है.
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