(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Rajasthan News: EWS कैंडिडेट्स के लिए बड़ी खबर, अब हर साल नहीं बनवाने होंगे ये डॉक्यूमेंट्स, जानें अहम डिटेल्स
Rajasthan EWS Certificate: राजस्थान के EWS उम्मीदवारों को लिए सरकार ने बड़ी घोषणा की है. अब उनका सर्टिफिकेट तीन साल के लिए मान्य कर दिया गया है.
Rajasthan Government Extended EWS Certificate Validity To 3 Years: राजस्थान (Rajasthan) के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (Rajasthan EWS Candidates) के अंतर्गत आने वाले कैंडिडेट्स को सरकार (Rajasthan Government) ने बड़ी राहत दी है. अब यहां के कैंडिडेट्स के ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट (Rajasthan Candidates EWS Certificate) की मान्यता तीन साल कर दी गई है. पहले ईडब्लयूएस कैंडिडेट्स का ये सर्टिफिकेट केवल एक साल के लिए मान्य होता था. उन्हें हर साल इसे रिन्यू कराना होता था.
मिलेगी कैंडिडेट्स को राहत -
बता दें कि राजस्थान सरकार में जब से ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया गया है तब से सामान्य वर्ग को ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए बार-बार संबंधित ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे. हालांकि अब राजस्थान सरकार ने सामान्य वर्ग के इस आरक्षण पर एक बड़ा फैसला लेकर उन्हें राहत दी है.
पहले एक साल थी मान्यता -
दरअसल राजस्थान सरकार में अब से पहले ईडब्ल्यूएस यानी सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर कैंडिडेट्स का आरक्षण सर्टिफिकेट 1 साल के लिए ही मान्य होता था. इसके चलते सामान्य वर्ग के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोग हर साल अपने सर्टिफिकेट को रिन्यू कराते थे. इसी पर आज राजस्थान सरकार ने एक बड़ा फैसला लेकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग को राहत दी है . अब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 1 साल नहीं बल्कि 3 साल के लिए मान्य होगा.
मिलता है इतना आरक्षण -
राज्य में सामान्य कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण मिलता है. इसका लाभ राज्य सेवा और राज्य शैक्षणिक संस्थाओं में एडमिशन के लिए उठाया जाता है. इसके चलते आर्थिक कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस को हर साल अपनी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र 1 साल के लिए सर्टिफाइड कराना होता था.
ऐसे उठा सकते हैं फायदा -
राज्य के ईडब्ल्यूएस वर्ग में आने वाले लोगों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए ये नियम लागू हुआ है. इसके तहत अगर ईडब्ल्यूएस वर्ग के व्यक्ति की आय और संपत्ति प्रमाण पत्र में कोई बदलाव नहीं है तो व्यक्ति स्वयं सत्यापित कर शपथ पत्र दे सकता है. उस स्थिति में अब ईडब्ल्यूएस की पात्रता रखने वाले व्यक्ति को 3 साल तक उसका लाभ मिलेगा. इसके लिए राजस्थान सरकार के द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं.
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