Rajsathan News: नोटिस देते ही रिटायर्ड डीएफओ फरार, फिर ऐसे कसा एसीबी ने शिकंजा
कोटा की एसीबी स्पेशन यूनिट एक के बाद एक धडाधड़ कार्रवाई कर रही है. इस बार एसीबी स्पेशल यूनिट की गिरफ्त में रिटायर्ड डीएफओ आए हैं. ये काफी लम्बे समय से कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहे थे.
Rajasthan News: कोटा की एसीबी स्पेशन यूनिट एक के बाद एक धडाधड़ कार्रवाई कर रही है. इस बार एसीबी स्पेशल यूनिट की गिरफ्त में रिटायर्ड डीएफओ आए हैं. ये काफी लम्बे समय से कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहे थे. डीएफओ हाईकोर्ट से जमानत मांग रहे थे लेकिन हाईकोर्ट ने कहा पहले संबंधित कोर्ट में जाओ और कोर्ट जाते ही वह एसीबी के शिकंजे में आ गए. वहां से उन्हें एसीबी ने गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश किया जहां से उन्हें सलाखों के पीछे भेजने के आदेश दिए गए.
एसीबी स्पेशल यूनिट कोटा के प्रभारी उप अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने बताया कि 16 सितंबर 2020 को परिवादी धर्मेंद्र नगर निवासी बजरंगगढ़ किशनगंज जिला बारां ने एसीबी चौकी बारां में उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र पेश किया कि ग्राम गीगचा में मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है. इसके लिए मैं दो ट्रैक्टर ट्रॉलियों में बजरी लेकर जा जा रहा था. रास्ते में नाहरगढ़ रेंजर रवि नामा मिला, जिसने मेरे ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ लिए और वन विभाग के ऑफिस बारां लेकर चले गए.
इन जब्त ट्रैक्टर ट्रॉलियों को छुड़ाने के कुल 40 हजार रुपए रिश्वत मांगी, जिसका सत्यापन कराया गया तो रवि द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि 40 हजार रुपए तुरंत लाकर उसके ड्राइवर को देने के लिए कहा. परिवादी से 20 हजार रुपए की ही व्यवस्था होने पर ट्रैप का आयोजन किया गया. रवि नामा द्वारा परिवादी को रिश्वत राशि हरिकृपा ढाबा बारां पर बैठे उसके प्राइवेट चालक राजेश शर्मा को देने के लिए कहा गया.
परिवादी से आरोपी रवि नामा रेंजर के प्राइवेट चालक राजेश शर्मा द्वारा रिश्वत राशि 20 हजार रुपए बस स्टैंड बारां पर ली गई. जिसकी पेंट की जेब से रिश्वत राशि 20 हजार रुपए बरामद हुई. पूछताछ पर उसने बताया कि मैंने यह रिश्वत राशि रेंजर रवि नामा के कहने पर उसके लिए प्राप्त की है. प्राइवेट चालक राजेश शर्मा के मोबाइल से आरोपी रवि नामा के मोबाइल पर बात कराई गई तो रवि नामा ने कहा कि पैसे लिफाफे में रख लेना और एक भानु प्रताप नाम का व्यक्ति आएगा उससे भी ले लेना. आरोपी राजेश शर्मा और रेंजर रवि नामा को गिरफ्तार किया गया.
पूछताछ पर आरोपी रवि नामा ने बताया कि धर्मेंद्र दोनों ट्रैक्टरों का जुर्माना जमा कराकर छुड़ाने के लिए तैयार था. लेकिन डीएफओ राजीव कपूर ने दोनों पत्रावली अपने कार्यालय में मंगवा ली थी तथा मुझसे दोनों ट्रैक्टरों का जुर्माना जमा करके छोड़ने के लिए मना कर दिया है. डीएफओ साहब ने प्रति ट्रैक्टर 20 हजार रुपए रिश्वत की मुझसे मांग की थी उनके कहने पर ही मैंने धर्मेंद्र से 40 हजार रुपए रिश्वत की मांग की थी.
30 सितम्बर 2020 को हो गए थे सेवानिवृत, लेकिन फिर भी पकड़े गए
आरोपी रेंजर रवि नामा के मोबाइल से डी एफ ओ राजीव कपूर के मोबाइल पर वार्ता करवाई गई. जिसमें रवि नामा द्वारा राजीव कपूर से ट्रैक्टरों का पेमेंट प्राप्त हो जाने का कथन किया. तब राजीव कपूर को स्वयं को ऑफिस में ही होने की बात कही. वार्ता के दौरान रेंजर ने डीएफओ से कहा कि सर वो 40 की बात हुई थी 20 ही दिए है. उक्त वार्ता के प्रत्युत्तर में अरे तो कहकर फोन काट दिया. राजेश शर्मा व रेंजर रवि नामा को मौके पर ही गिरफ्तार कर उपरोक्त दोनों व्यक्तियों के खिलाफ न्यायालय में चालान 12 नवंबर 2020 को पेश किया गया था.
तत्कालीन डीएफओ बारां राजीव कपूर के खिलाफ अनुसंधान 173 (8) जा.फौ.में लंबित रखा गया. उप अधीक्षक सिंह ने बताया कि डीएफओ बारां राजीव कपूर के खिलाफ जुर्म प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी राजीव कपूर के खिलाफ संयुक्त शासन सचिव राजस्थान सरकार कार्मिक (क-3/शिकायत) विभाग जयपुर से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की गई. इस दौरान 30 सितंबर 2020 को राजीव कपूर राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गए.
नोटिस देते ही फरार हो गया डीएफओ
डीएफओ राजीव कपूर के विरुद्ध चालान न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए धारा 41 सीआरपीसी का नोटिस 23 नवंबर 2022 को दिया गया. इसके बाद आरोपी राजीव कपूर घर से फरार हो गया और उच्च न्यायालय बैंच जयपुर में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की जिसमें उच्च न्यायालय ने आरोपी को संबंधित कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए की पालना में आरोपी शासन एवं विशिष्ट न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कोटा में पेश हुआ.
जिस पर पीठासीन अधिकारी रेखा चौधरी द्वारा आरोपी को अनुसंधान अधिकारी दीपिका राठौर पुलिस निरीक्षक को अनुसंधान के लिए सुपुर्द करने के निर्देश दिए. आरोपी राजीव कपूर को बाद अनुसंधान अनुसंधान अधिकारी द्वारा न्यायालय में पेश किया गया,जिस पर न्यायालय ने आरोपी को 29 मई 2023 तक जेसी भेजने के आदेश दिए.
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