Jaipur News: केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर राजस्थान के कई जिलों में हिंसक प्रदर्शन हो रहा है. इसी बीच राजस्थान की राजधानी में दो महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है, पुलिस आयुक्तालय ने आदेश जारी करते हुए बताया कि कानून एवं व्यवस्था के मद्देनजर धारा 144 लगाई गई है जो कि 18 अगस्त तक प्रभावी रहेगी. प्रशासन के आदेश के अनुसार जयपुर में आज 19 जून शाम 6 बजे से 18 अगस्त मध्यरात्रि तक धारा 144 प्रभावी रहेगी. जयपुर के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अजय पाला लांबा के अनुसार अब जयपुर में सार्वजनिक स्थलों पर 4 से अधिक लोगों के एकत्रित रहने पर रोक रहेगी.
इसके साथ ही प्रशासन ने साफ कर दिया है कि इस समय तक किसी के बिना अनुमति के रैली, जुलूस, प्रदर्शन या सभा करने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी. अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. वहीं प्रशासन के इस आदेश के बाद जयपुर में धारा 144 लागू होते ही आम आदमी लाइसेंसी हथियार लेकर नहीं चल सकता है. शहर में सिर्फ सेना से जुड़े लोग या पुलिस और सुरक्षागार्डों को ही हथियार लेकर चलने की इजाजत होगी.
कोटा में एक महीने के लिए लागू है धारा 144
जयपुर के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अजय पाला लांबा ने अपने आदेश में साफ कहा है कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर भी ध्यान रखा जा रहा है, इसलिए किसी भी तरह के गलत मैसेज को फॉरवर्ड न करें. अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इससे पहले राजस्थान के कोटा शहर में भी प्रशासन ने 18 जुलाई तक धारा 144 लागू कर दी है.