Kota News: राजस्थान में कोटा के सिनेमाघरों में फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' के प्रदर्शन के मद्देनजर अधिकारियों ने 22 मार्च से 21 अप्रैल तक जिले भर में दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) की धारा 144 लगाने का सोमवार को आदेश दिया. यह कदम कई त्योहारों से पहले सावधानी बरते हुए उठाया गया है. जिला कलेक्टर एवं जिलाधिकारी (कार्यवाहक) राजुकमार सिंह की ओर से जारी आदेश के तहत भीड़ के जमा होने, विरोध-प्रदर्शन करने, जुलूस और मार्च निकालने पर रोक लगा दी गई है.


1 महीने तक लगी धारा 144
इस अवधि में चेती चंद, महावीर जयंती, गुड फ्राइडे, बैसाखी, जुमा-तुल-विदा के त्योहार पड़ेंगे. आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि यह आदेश सरकारी कार्यों, कोविड टीकाकरण और पुलिस कार्यक्रमों पर लागू नहीं होगा. भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) ने कोटा शहर में जिला प्रशासन द्वारा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लगाए जाने का विरोध किया है. मोर्चा ने इसके विरोध में बुधवार को जयपुर में प्रदर्शन करने की घोषणा की है.


मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने कहा कि इस विरोध प्रदर्शन में भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी आएंगे. उन्होंने कहा,‘‘मोर्चा कोटा शहर में असंवैधानिक तरीके से धारा 144 लगाने का विरोध करता है और इसे वापस लेने की मांग को लेकर बुधवार को प्रदर्शन करेगा.’’


सोशल मीडिया पर जारी किया गया यह आदेश
सोशल मीडिया पर टिप्पणी को लेकर भी आदेश जारी किया गया है. डीएम ने कहा है कि जिले में कोई भी सोशल मीडिया के माध्यम से अनावश्यक तथ्य एक दूसरे को नहीं भेजेंगे. जिससे शांति भंग की आशंका हो. इसके अलावा कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा. अगर कोई ऐसा करेगा या किसी को ऐसा करने के लिए कहेगा तो उसक खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. जिलधिकारी के आदेश में कहा गया है कि कोई भी सांप्रदायिक सद्भाव को खराब करने वाले गाने नहीं बजाएगा.


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