Rajasthan News: जासूसी के आरोप में सेना भवन दिल्ली का सहायक कर्मचारी गिरफ्तार, पाकिस्तानी एजेंट के साथ था संपर्क
आरोपी के खिलाफ शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है
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Jodhpur News: पड़ोसी देश पाकिस्तान देश की खुफिया जानकारी जुटाने के लिए कई हथकंडे आजमा रहा है. खुफिया जानकारी लेने के लिए खूबसूरत हसीनाओं से हनीट्रैप और फिर रुपए का लालच देकर लोगों को अपना शिकार बना रहा है. जिससे देश की खुफिया जानकारी जुटाकर अपने नापाक इरादे पूरे कर सके. देश की खुफिया व सामरिक जानकारी साझा करने वाले सेना भवन दिल्ली में चतुर्थ श्रेणी सहायक कर्मचारी को जासूसी के आरोप गिरफ्तार किया गया हैं
पाकिस्तानी खुफिया आकाओं के संपर्क में था
महानिदेशक पुलिस इन्टेलीजेन्स उमेश मिश्रा ने बताया कि पाकिस्तानी गुप्तचर एजेन्सियों द्वारा की जाने वाली जासूसी गतिविधियों पर सीआईडी इन्टेलीजेन्स राजस्थान द्वारा सतत् निगरानी रखी जाती है. इस निगरानी के दौरान पता चला कि सपोटरा, करौली क्षेत्र निवासी रवि प्रकाश मीणा, जो दिल्ली के सेना भवन में एमटीएस (चतुर्थ श्रेणी सहायक) के पद पर कार्यरत है वह सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार पाकिस्तानी खुफिया आकाओं के संपर्क में था.
सीआईडी इंटेलिजेंस जयपुर द्वारा रवि प्रकाश की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी गई तो पता चला कि उक्त व्यक्ति हनीट्रैप के लालच में सोशल मीडिया के माध्यम से पाक महिला एजेंट के संपर्क में आकर सामरिक महत्व की जानकारी शेयरकर रहा है.
रवि प्रकाश मीणा (उम्र 31 वर्ष) मूल रूप से ग्राम मसंता थाना सपोतरा, जिला करौली की रहने वाला हैं. 2015 से एमटीएस (चतुर्थ श्रेणी सहायक) के पद पर भर्ती होने के बाद, वह दिल्ली में सेना भवन में कार्यरत है और लंबे समय से व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से महिला पाकिस्तानी एजेंट के संपर्क में है.
गोपनीय दस्तावेज पाक महिला एजेन्ट को भेजा
पाक महिला एजेंट ने स्वयं को काल्पनिक नाम "अंजली तिवारी निवासी पश्चिम बंगाल बताते हुये आर्मी में कार्यरत होना बताया. महिला ने पैसे का लालच देकर हनीट्रैप और सामरिक महत्व के गोपनीय दस्तावेजों की मांग की. जिस पर आरोपी द्वारा हनीट्रैप और पैसे के लालच में आकर सेना से संबधित गोपनीय दस्तावेज सोशल मीडिया के माध्यम से पाक महिला एजेन्ट को भेजता था. जिसके बदलें में उसने अपने बैंक खाते में धनराशि प्राप्त की.
आरोपी रवि प्रकाश मीणा से पूछताछ और उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन के तकनीकी विश्लेषण में उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि हुई. जिसके बाद आरोपी के खिलाफ शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है.
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