Aapki Beti Yojana: बेटियों को शिक्षित कर आगे बढ़ाने में राजस्थान सरकार अहम भूमिका निभा रही है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने हर वर्ग की जरूरतों को ध्यान में रखकर राहत पहुंचाने के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं (Rajasthan Government Schemes) शुरू की है. प्रदेश में बेटियों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए प्रदेश में आपकी बेटी योजना संचालित की जा रही है. राज्य की सरकारी स्कूलों में अध्ययरत छात्राओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है. योजना के तहत बालिकाओं की शिक्षा के लिए सरकार आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है. सरकार का उद्देश्य है कि धन के अभाव में बेटियों की शिक्षा प्रभावित न हो.बेटियां पढ़-लिखकर आत्मनिर्भर और सशक्त बनें, ताकि किसी अन्य पर आश्रित न रहें.


छात्रा को मिलेगा यह फायदा
योजना के तहत पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक अध्यन करने वाली छात्राओं को 2100 रुपए और नवीं कक्षा से बारहवीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्राओं को 2500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. योजना से मिलने वाली राशि से बालिका को आगे की पढ़ाई के लिए सहायता मिलेगी. इसके लिए ऑफलाइन आवेदन करना होगा.


किसे मिलेगा योजना का लाभ
इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक राजस्थान का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है. आवेदक बालिका सरकारी स्कूल में अध्ययनरत होनी चाहिए. प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली स्टूडेंट्स इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगी. आवेदन करने वाली छात्रा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से होनी चाहिए. आवेदक के माता-पिता या फिर माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गई हो.


आवेदन के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स



  • आवेदक का आधार कार्ड

  • माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र

  • लास्ट ईयर की मार्कशीट

  • बीपीएल राशन कार्ड

  • बैंक अकाउंट पासबुक

  • पासपोर्ट फोटो

  • मोबाइल नंबर


ऐसे कर सकते हैं आवेदन
योजना के तहत आवेदन करने के लिए शाला दर्पण राजस्थान की https://rajshaladarpan.nic.in/SD2/Home/BSF/Index.aspx पर जाएं. होम पेज में आपकी बेटी के ऑप्शन पर क्लिक करें. इसके बाद आपकी बेटी योजना का एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करें. डाउनलोड होने के बाद इसका प्रिंट निकलवाएं. इस प्रिंटेड फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी भरें. जैसे- छात्रा का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, कक्षा, जन्म तिथि आदि. फॉर्म भरने के बाद सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करें. इसके बाद यह फॉर्म अपने संस्था प्रधान से प्रमाणित करवाएं. फिर यह आवेदन फॉर्म जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करवाएं.


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